27.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सारधा घोटाला. तृणमूल के निलंबित सांसद कुणाल घोष का आरोप, मुझ पर डाल रहे दबाव

कोलकाता: सारधा चिटफंड घोटाले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कुणाल घोष ने बुधवार को बैंकशाल कोर्ट में पेशी के दौरान फिर पुलिस व प्रशासन पर उन दबाव डालने व परेशान करने का आरोप लगाया. अदालत सूत्रों के मुताबिक सारधा टूर एंड ट्रैवल्स मामले की सुनवाई के लिए सुदीप्त सेन, देबयानी मुखर्जी व कुणाल […]

कोलकाता: सारधा चिटफंड घोटाले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कुणाल घोष ने बुधवार को बैंकशाल कोर्ट में पेशी के दौरान फिर पुलिस व प्रशासन पर उन दबाव डालने व परेशान करने का आरोप लगाया. अदालत सूत्रों के मुताबिक सारधा टूर एंड ट्रैवल्स मामले की सुनवाई के लिए सुदीप्त सेन, देबयानी मुखर्जी व कुणाल घोष को बैंकशाल कोर्ट की नगर दायरा अदालत में लाया गया था. सुनवाई के दौरान अदालत में कुणाल ने कहा कि पुलिस और जेल के अधिकारी उन पर कुछ व्यक्तियों के नाम नहीं लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिनके नाम पहले उन्होंने सारधा चिटफंड घोटाले में लिये थे.

कुणाल ने कहा कि हाल के दिनों में विधाननगर कोर्ट में पेशी के दौरान उनके साथ कैसा सलूक किया गया, यह सबने देखा है. बैंकशाल कोर्ट में पुलिस भी उन्हें परेशान कर रही है. इसी बीच, कुणाल के वकील अयन चक्रवर्ती ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वरुण राय की अदालत में कहा कि इस मामले में जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम नहीं लेने का उनके मुवक्किल पर दबाव डाला जा रहा है जिनके नाम वे पहले की सुनवाई के दौरान लिये थे.

कुणाल घोष के वकील ने सीबीआइ जांच पर भी सवाल उठाये. उन्होने कहा कि सीबीआइ सारधा टूर एंड ट्रैवल्स के मामले की चाजर्शीट अदालत में पेश कर चुकी है. फिर भी जांच बाकी होने के नाम पर मामले को खींच रही है. इससे कुणाल घोष को जमानत नहीं मिल पा रही. इस पर सीबीआइ के वकील ने कहा कि सारधा एक बड़ा घोटाला है, लिहाजा इस मामले में हर पहलुओं की गहरी जांच की जा रही है. इससे थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है. बाद में कोर्ट ने कुणाल घोष, सुदीप्त सेन व देबजानी मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 20 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें