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कोर्ट से गोजमुमो नेताओं को मिली राहत

कोलकाता: अखिल भारतीय गोरखा लीग के पूर्व अध्यक्ष मदन तामांग हत्या मामले में गोरखा जनमुक्ति मोरचा (गोजमुमो) के अध्यक्ष विमल गुरुंग सहित 22 आरोपियों को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश असीम कुमार राय व न्यायाधीश एमएम बनर्जी ने राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी. मंगलवार को हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई […]

कोलकाता: अखिल भारतीय गोरखा लीग के पूर्व अध्यक्ष मदन तामांग हत्या मामले में गोरखा जनमुक्ति मोरचा (गोजमुमो) के अध्यक्ष विमल गुरुंग सहित 22 आरोपियों को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश असीम कुमार राय व न्यायाधीश एमएम बनर्जी ने राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी. मंगलवार को हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि जब तक अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है.

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सीबीआइ के वकील को इस हत्याकांड के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट हलफनामा के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया. हालांकि इस हत्याकांड की सीबीआइ जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसलिए न्यायाधीश ने पूछा कि निचली अदालत के साथ-साथ सीबीआइ ने क्या सुप्रीम कोर्ट में भी चाजर्शीट की जमा की है या नहीं और चाजर्शीट जमा करते समय सीबीआइ ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग थी या नहीं, इस संबंध में पूरी रिपोर्ट जमा करनी होगी.

मामले की सुनवाई के दौरान विमल गुरुंग पक्ष के वकील शेखर बसु ने आरोप लगाया कि सीबीआइ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कोई रिपोर्ट जमा नहीं की गयी है और न ही चाजर्शीट जमा करते समय आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में कुछ कहा गया था. अचानक से छह जून को सीबीआइ ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की.

उन्होंने निचली अदालत द्वारा दिये गये फैसले को भी गैरकानूनी करार दिया. वहीं, सीबीआइ के वकील मोहम्मद अशरफ अली ने कहा कि सीबीआइ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चाजर्शीट की कॉपी जमा की है, लेकिन जब कॉपी की मांग की गयी तो उन्होंने इसके लिए तीन सप्ताह का समय मांगा. हाइकोर्ट ने सीबीआइ को दो सप्ताह का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई को हाइकोर्ट में होगी.

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