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सौतेले बेटे की हत्या के आरोप में महिला को आजीवन कारावास

हल्दिया. सौतेले बेटे की गला दबा कर हत्या करने के आरोप में सौतेली मां को कांथी महकमा अदालत के अतिरिक्त जिला व सेशन जज सुकुमार राय ने आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सरकारी वकील कुहक मंडल ने बताया कि एक दिसंबर, 2006 को यह घटना घटी. […]

हल्दिया. सौतेले बेटे की गला दबा कर हत्या करने के आरोप में सौतेली मां को कांथी महकमा अदालत के अतिरिक्त जिला व सेशन जज सुकुमार राय ने आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सरकारी वकील कुहक मंडल ने बताया कि एक दिसंबर, 2006 को यह घटना घटी. खेजुरी थाना इलाके के कामरदा अंचल के बांसगोड़ा गांव के दीपक जाना ने पहली पत्नी के निधन के बाद दो नाबालिग बेटे दीप्तेश व तृप्तेश की देखभाल के लिए फिर से शादी की. दीपक जाना काम के सिलसिले में कोलकाता रहता था. गांव के घर में उसकी मां सुशीला जाना और दूसरी पत्नी शंकरी जाना बच्चों के साथ रहती थी. एक दिसंबर,2006 को दीप्तेश शाम को मैदान से खेल कर लौटा लेकिन सात वर्षीय तृप्तेश के घर न लौटने पर घरवालों तथा गांव के लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी. कहीं न मिलने पर सौतेली मां शंकीर के रूम की तलाशी गांववालों ने ली. वहां तृप्तेश का शव पड़ा हुआ था. शंकरी ने स्वीकार किया कि उसने ही तृप्तेशकी गला दबा कर हत्या की थी.

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