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सिंतबर तक पूरे राज्य में लागू हो जायेगा खाद्य सुरक्षा कानून, 1.30 लाख को दो रुपये किलो चावल

कोलकाता: राज्य के खाद्य व वितरण मामलों के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा कि सितंबर तक पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जायेगा. ये बातें श्री मल्लिक ने सोमवार को विधानसभा में खाद्य व वितरण विभाग के बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि अभी तक तीन जिलों […]

कोलकाता: राज्य के खाद्य व वितरण मामलों के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा कि सितंबर तक पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जायेगा. ये बातें श्री मल्लिक ने सोमवार को विधानसभा में खाद्य व वितरण विभाग के बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि अभी तक तीन जिलों दक्षिण दिनाजपुर, कूचबिहार व उत्तर दिनाजपुर में यह लागू हो चुका है.

इससे इन जिलों में दो किलो की दर से चावल पाने वालों की संख्या दक्षिण दिनाजपुर में 5,42,288 से बढ़ कर 10,66,642, उत्तर दिनाजपुर में 9,44,576 से 20,23,611 तथा कूचबिहार में 9,31,366 से बढ़ कर 18,87,619 हो गयी है. उन्होंने कहा कि जून में एक और जिले को शामिल किया जायेगा. जुलाई में छह जिलों में, अगस्त में चार जिलों में तथा 30 सितंबर तक बाकी जिलों को खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में ले आया जायेगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विशेष पैकेज के तहत एक लाख 30 हजार लोगों को दो रुपये किलो की दर पर चावल दिये जा रहे हैं. इस पर 1080 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. इसमें बंद चाय बागानों, आइला प्रभावित लोगों, जंगल महल के लोगों व अन्य लोगों को दो किलोग्राम की दर से चावल दिये जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के चाय बागानों में पहले मैनेजरों के पास ही राशन डीलर था, लेकिन अब महिलाओं के स्वनिर्भर समूह को राशन डीलर का काम दिया जा रहा है. खाद्य मंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न ब्लॉकों में 18 जून से धान की खरीदारी शुरू होगी. उन्होंने विरोधी दल के विधायकों पर असहयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग इसकी जानकारी नहीं देते हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई विधायक धान की खरीदारी के लिए शिविर लगाने की बात कहता है, तो 48 घंटे के अंदर उनके इलाके में धान खरीदारी के लिए शिविर लगा दिये जायेंगे.

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