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…तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा
हिडको में चेयरमैन कोटे से जमीन आवंटन नहीं हुआ: फिरहाद, कहा : यदि साबित हुआ लॉटरी के माध्यम से हुआ जमीन आवंटन कोलकाता : राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में हिडको की जमीन चेयरमैन कोटे से नहीं दी गयी है. तृणमूल शासनकाल में हिडको […]
हिडको में चेयरमैन कोटे से जमीन आवंटन नहीं हुआ: फिरहाद, कहा : यदि साबित हुआ
लॉटरी के माध्यम से हुआ जमीन आवंटन
कोलकाता : राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में हिडको की जमीन चेयरमैन कोटे से नहीं दी गयी है. तृणमूल शासनकाल में हिडको की जमीन का आवंटन लॉटरी के माध्यम से हुआ है. लॉटरी के माध्यम से ही जमीन का आवंटन किया गया है. चेयरमैन कोटे से कोई भी आवंटन नहीं किया गया है.
उन्होंने कहा कि यदि कोई यह साबित कर देगा कि चेयरमैन कोटे से जमीन का आवंटन किया गया है, तो वह मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे. उल्लेखनीय है कि कलकत्ता हाइकोर्ट ने चेयरमैन कोटा से हिडको की जमीन आवंटन को अवैध ठहराया था. अदालत ने यह भी कहा था कि जिन्हें इस कोटा से जमीन दी गयी है उनके नाम हिडको को बताना होगा.
साथ ही जमीन पानेवालों की पदवी भी अदालत के सामने रखनी होगी. आवेदकों के वकील अरुणाभ घोष ने बताया कि 2011 के 28 फरवरी को हिडको के तत्कालीन चेयरमैन गौतम देव ने चेयरमैन कोटा से करीब 100 लोगों को जमीन दी थी. इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की जब सरकार बनी तो 2011 के अगस्त में कोटे के कई आवंटन को खारिज कर एक नयी सूची हिडको की ओर से पेश की गयी. उस वक्त हिडको के चेयरमैन देवाशीष सेन थे.
इस सूची की वैधता को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट में कई लोगों ने याचिका दायर की. याचिकाकर्ताओं के नाम को पूर्व की सूची से हटा दिया गया था. उनका कहना था कि आवेदन की राशि जमा देने के बावजूद अवैध तरीके से उनकी जमीन उनसे ले ली गयी.
गौतम देव के कार्यकाल के दौरान दी गयी जमीन में कई निजी संस्थानों की जमीन को तो नयी सूची में रख दिया गया लेकिन उनके नाम हटा दिये गये. हिडको की ओर से कहा गया कि आवेदकों के साथ हिडको का कोई करार नहीं हुआ था. इसलिए कोटे का निर्धारित समय समाप्त हो जाने पर उन्हें जमीन नहीं दी जा सकी. अदालत ने दोनों ही सूचियों को अवैध ठहराया.
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