अदालत ने पुलिस की आपत्ति को रद्द कियाकोलकाता. 24 मई को होनेवाले इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के फाइनल के रंगारंग कार्यक्रम पर लटकती तलवार हट गयी है. कलकत्ता हाइकोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) को एक बड़ी राहत दी है. कोलकाता पुलिस ने आइपीएल फाइनल के दिन-रात के इस मैच के बाद होनेवाली आतिशबाजी व संगीत के रंगारंग कार्यक्रम की इजाजत देने से इनकार कर दिया था. पुलिस का कहना था कि रात 10 बजे के बाद आतिशबाजी करना व जोरदार आवाज से संगीत बजाना प्रदूषण नियंत्रण कानून का उल्लंघन है, इसलिए सीएबी को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है. कोलकाता पुलिस के इस फरमान के खिलाफ सीएबी ने कलकत्ता हाइकोर्ट में मामला दायर किया था. बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आइपी मुखर्जी ने सीएबी को आइपीएल फाइनल मैच के बाद आतिशबाजी करने व संगीत बजाने की इजाजत दे दी. अपने फैसले में जस्टिस मुखर्जी ने कहा कि आतिशबाजी व संगीत का यह कार्यक्रम प्रदूषण नियंत्रण कानून को ध्यान में रखते हुए 90 डिसिबेल के अंदर करना होगा. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सीएबी ने राहत की सांस ली है, क्योंकि आइपीएल फाइनल के लिए सीएबी ने भव्य कार्यक्रम की तैयारी कर रखी है. जिसमें रंगा-रंग आतिशबाजी होगी व साउंड बॉक्स लगा कर संगीत भी बजाया जायेगा.
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आइपीएल फाइनल को मिली बड़ी राहत
अदालत ने पुलिस की आपत्ति को रद्द कियाकोलकाता. 24 मई को होनेवाले इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के फाइनल के रंगारंग कार्यक्रम पर लटकती तलवार हट गयी है. कलकत्ता हाइकोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) को एक बड़ी राहत दी है. कोलकाता पुलिस ने आइपीएल फाइनल के दिन-रात के इस मैच के बाद होनेवाली आतिशबाजी […]
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