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पति, सास और ससुर को दस साल की सजा

कल्याणी. मंगलवार को रानाघाट कोर्ट के जज रूपांजना चक्रवर्ती ने गृहिणी की दहेज के लिये खुदकुशी करने पर मजबूर करने के आरोप में मृतका शिप्रा मंडल के पति, सास और ससुर को दस साल की कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. चार फरजी वकील की पैरवी बंदकल्याणी. कल्याणी कोर्ट के बार एसोसिएशन […]

कल्याणी. मंगलवार को रानाघाट कोर्ट के जज रूपांजना चक्रवर्ती ने गृहिणी की दहेज के लिये खुदकुशी करने पर मजबूर करने के आरोप में मृतका शिप्रा मंडल के पति, सास और ससुर को दस साल की कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. चार फरजी वकील की पैरवी बंदकल्याणी. कल्याणी कोर्ट के बार एसोसिएशन की सभा के निर्णय के आधार पर कल्याणी कोर्ट के चार वकीलों की पैरवी पर पाबंदी लगा दी गयी है. इसमें वकील सुकांत दास, दीपांजना राय, निलय गुह व चंचल दे पर आरोप है कि चारों फर्जी सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर पिछले पंद्रह साल से मुकदमे की पैरवी कोर्ट में कर रहे थे.

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