मंगलवार को सुनवाई में सीबीआइ के वकील ने कहा कि मदन मित्रा की मेडिकल रिपोर्ट उन्हें मिली है. लेकिन इसका अध्ययन करने के लिए उन्हें वक्त चाहिए.
सभी पक्षों की सहमति से खंडपीठ ने मामले की सुनवाई आगामी 16 अप्रैल को निर्धारित की है. गत वर्ष 12 दिसंबर को मदन मित्रा को सीबीआइ ने सारधा घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. अलीपुर अदालत में उनकी जमानत की याचिका कई बार खारिज की जा चुकी है. लिहाजा हाइकोर्ट में जमानत की अरजी दायर की गयी है.