22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

चिटफंड निरोधी विधेयक शिंदे के हवाले

कोलकाता: वित्त मंत्री अमित मित्र ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की. श्री मित्र ने चिटफंड कंपनियों पर लगाम लगाने वाला विधेयक इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट बिल, 2013 गृह मंत्रलय को सौंपा. श्री मित्र ने गृह मंत्री से आग्रह किया कि […]

कोलकाता: वित्त मंत्री अमित मित्र ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की. श्री मित्र ने चिटफंड कंपनियों पर लगाम लगाने वाला विधेयक इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट बिल, 2013 गृह मंत्रलय को सौंपा. श्री मित्र ने गृह मंत्री से आग्रह किया कि इस विधेयक पर यथाशीघ्र हस्ताक्षर किया जाये, ताकि इस विधेयक को कानून का रूप दिया जाये. उल्लेखनीय है कि रविवार को राज्यपाल एमके नारायणन ने दिल्ली में हस्ताक्षर कर दिया. विधानसभा के विशेष सत्र में ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित किया गया है.

प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद श्री मित्र ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सरकार चाहती है कि चिटफंड कंपनियों पर लगाम लगायी जा सके. इसके लिए जरूरी है कि विधेयक को कानूनी रूप दिया जाये. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री व प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द विधेयक पर हस्ताक्षर करवा कर वापस भेजा जाये. उन्होंने कहा कि इस विधेयक में धारा छह व धारा सात पहली बार जोड़ा गया है. इसके अधीन चिट फंड कंपनियों पर निगरानी का दायित्व राज्य पुलिस के अधीन आर्थिक अपराध मामले के निदेशक को दिया गया है. इस विधेयक के माध्यम से आरोपी कंपनी के कार्यालय में प्रवेश करने, कागजात की जांच करने व जब्त करने का अधिकार दिया गया है.

दरवाजा, बक्सा, लॉकर, सेफ व आलमारी आदि तोड़ने का अधिकार दिया गया है. इस तरह का प्रावधान पहले नहीं था. वित्तीय संस्थानों की जांच करने, जब्त करने व संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार दिया गया है.उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी करने वाली कंपनी की संपत्ति जब्त या कुर्क की जायेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें