कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल पूछा है कि जिन सात नगरपालिकाओं में चुनाव नहीं हो रहे वहां चुनाव कराने में क्या असुविधा है. संयुक्तिकरण के पहले क्या यह चुनाव क्या नहीं कराये जा सकते. लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता. संयुक्तिकरण, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का कारण नहीं बन सकता. राज्य सरकार को तीन हफ्ते के भीतर हाइकोर्ट के उठाये गये सवालों पर हलफनामा देना होगा. इसके अलावा राज्य चुनाव आयोग को एक हफ्ते के भीतर हलफनामा देना होगा. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है. चार हफ्ते बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी. प्रणय राय नामक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित मामले की सुनवाई में यह निर्देश दिया गया है. याचिका में कहा गया था कि सात नगरपालिकाओं के बोर्ड की मियाद पूरी हो गयी है लेकिन चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं. यहां भी जल्द चुनाव कराये जायें. चुनाव के तारीखों की घोषणा राज्य चुनाव आयोग कर सकता है. इस संबंध में राज्य सरकार का अख्तियार नहीं चलता. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की 91 नगरपालिकाओं में चुनाव होगा या नहीं, मंगलवार को अंतरिम आदेश में अदालत इस संंबंध में निर्देश दे सकती है.
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नगरपालिका चुनाव पर सरकार को देगा होगा हलफनामा
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल पूछा है कि जिन सात नगरपालिकाओं में चुनाव नहीं हो रहे वहां चुनाव कराने में क्या असुविधा है. संयुक्तिकरण के पहले क्या यह चुनाव क्या नहीं कराये जा सकते. लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता. संयुक्तिकरण, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का कारण नहीं बन सकता. राज्य […]
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