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सात्तोर कांड में राज्य सरकार को हलफनामा जमा देने का निर्देश

कोलकाता. वीरभूम के सात्तोर कांड में पीडि़ता द्वारा मुआवजा दिये जाने की मांग पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. इसके एक सप्ताह के बाद आवेदनकारी जवाबी हलफनामा देंगे. चार हफ्ते बाद […]

कोलकाता. वीरभूम के सात्तोर कांड में पीडि़ता द्वारा मुआवजा दिये जाने की मांग पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. इसके एक सप्ताह के बाद आवेदनकारी जवाबी हलफनामा देंगे. चार हफ्ते बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी. उल्लेखनीय है कि सात्तोर की पीडि़त महिला ने एक करोड़ मुआवजे की मांग पर याचिका दायर की थी. उसी मामले की सुनवाई में खंडपीठ ने यह निर्देश दिया. खंडपीठ के मुताबिक घटना की जांच के लिए फिलहाल सीबीआइ को जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है. हालांकि मुआवजे की याचिका पर सुनवाई जरूर होगी.

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