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दुष्कर्मी के आरोपी को फांसी की सजा बरकरार

कल्याणी/कृष्णनगर. कृष्णानगर अदालत के एडिशनल जिला जज थर्ड कोर्ट के जज पार्थ सारथी मुखोपाध्याय ने आज नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी बिमल सरदार की फांसी की सजा बरकरार रखी. सरकारी वकील विकास मुखर्जी ने बताया कि पिछले 10 जून 2013 को कृष्णगंज थाना के गेदे उत्तरपाड़ा की अर्चना साहा (12) की अर्ध नग्न शव इलाके […]

कल्याणी/कृष्णनगर. कृष्णानगर अदालत के एडिशनल जिला जज थर्ड कोर्ट के जज पार्थ सारथी मुखोपाध्याय ने आज नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी बिमल सरदार की फांसी की सजा बरकरार रखी. सरकारी वकील विकास मुखर्जी ने बताया कि पिछले 10 जून 2013 को कृष्णगंज थाना के गेदे उत्तरपाड़ा की अर्चना साहा (12) की अर्ध नग्न शव इलाके के बांस बागान में मिली. अर्चना गेदे नौवीं कक्षा की छात्रा थी. इस संबंध में बिमल सरदार उर्फ बैटरी नामक एक युवक को दुष्कर्म व हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था. हालांकि सबूत नहीं मिलने पर उन्हें अदालत ने रिहा कर दिया था. बिमल को पिछले साल अगस्त 2014 को जज पार्थ सारथी मुखोपाध्याय ने फांसी की सजा सुनायी थी. उच्च न्यायालय में अपील करने पर केस फिर इसी कोर्ट में लौटा दिया गया था. आज जज महोदय ने फांसी की सजा बरकरार रखी.

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