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मदन ने कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका
कोलकाता: सारधा रियल्टी घोटाला मामले में गिरफ्तार परिवहन मंत्री मदन मित्र ने जमानत के लिए अब हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. गुरुवार को वकील उत्तीय मल्लिक ने याचिका दायर की. मामले की सुनवाई सोमवार को हाइकोर्ट में न्यायाधीश शुभ्र कमल मुखर्जी की डिवीजन बेंच में हो सकती है. गौरतलब है कि इस मामले में बुधवार […]
कोलकाता: सारधा रियल्टी घोटाला मामले में गिरफ्तार परिवहन मंत्री मदन मित्र ने जमानत के लिए अब हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
गुरुवार को वकील उत्तीय मल्लिक ने याचिका दायर की. मामले की सुनवाई सोमवार को हाइकोर्ट में न्यायाधीश शुभ्र कमल मुखर्जी की डिवीजन बेंच में हो सकती है. गौरतलब है कि इस मामले में बुधवार को परिवहन मंत्री की जमानत याचिका अलीपुर जिला अदालत ने खारिज कर दी थी. इससे पहले, अदालत ने सारधा रियल्टी मामले के ही आरोपी सृंजय बोस की जमानत मंजूर की थी. उसी के आधार पर श्री मित्र ने जमानत याचिका दायर की थी. लेकिन सृंजय बोस पर धारा 409 नहीं होने के कारण जमानत दी गयी थी, लेकिन हाल में अलीपुर जिला अदालत के न्यायाधीश हराधन मुखर्जी ने फिर से धारा 409 शामिल किया था.
मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ के वकील पार्थ सारथी दत्ता ने श्री मित्र की जमानत याचिका को खारिज करने का आवेदन करते हुए श्री मित्र को ‘मनी मित्र’ करार दिया था. उन्होंने कहा कि श्री मित्र ने सारधा के एजेंटों के साथ होने की बात स्वीकार की थी. वहीं, दूसरी ओर, अलीपुर सेशन कोर्ट में धारा 409 के खिलाफ भी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया.
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