कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने इस्ट वेस्ट मेट्रो की समस्या समाधान के लिए नये प्रस्ताव दिये हैं. बुधवार को मामले की सुनवाई में न्यायाधीश सौमित्र पाल ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि मेट्रो रेल प्रबंधन को विचार करना चाहिए कि निर्माणकारी संस्था का बकाया पैसा 27 फरवरी के भीतर चुकाया जा सकता है या नहीं. दो अप्रैल को निमार्णकारी संस्था हावड़ा मैदान से काम शुरू कर सकती है या नहीं, इस पर भी उसे विचार करना चाहिए. 30 अप्रैल को मेट्रो रेल को बताना होगा कि रिट्रिवल शैफ्ट कहां से उठेगा. 15 अगस्त के भीतर मेट्रो रेल, राज्य सरकार व रेलवे बोर्ड को नये रूट के परिवर्तन के संबंध में अदालत को बताना होगा. गुरुवार को अदालत की ओर से और निर्देश दिये जायेंगे. उल्लेखनीय है कि हाइकोर्ट के न्यायाधीश दीपंकर दत्त व न्यायाधीश नादिरा पाथेरिया ने भी मेट्रो की समस्या के निबटारे के लिए कोशिश की थी. न्यायाधीश नादिरा पाथेरिया ने आपसी बातचीत से मामले के निबटारे पर जोर दिया था तथा सभी पक्षों को लेकर एक कमेटी का गठन किया था. सूत्रों के मुताबिक 29 जनवरी को इस कमेटी की बैठक हुई थी लेकिन समाधान नहीं निकल सका था. राज्य सरकार भी केंद्र के साथ रूट परिवर्तन के प्रस्ताव पर बातचीत की है.
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इस्ट वेस्ट मेट्रो के लिए हाइकोर्ट का प्रस्ताव
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने इस्ट वेस्ट मेट्रो की समस्या समाधान के लिए नये प्रस्ताव दिये हैं. बुधवार को मामले की सुनवाई में न्यायाधीश सौमित्र पाल ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि मेट्रो रेल प्रबंधन को विचार करना चाहिए कि निर्माणकारी संस्था का बकाया पैसा 27 फरवरी के भीतर चुकाया जा सकता […]
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