कोलकाता. वीरभूम के पारुई में माकड़ा प्राइमरी स्कूल से अविलंब पुलिस कैंप हटाने का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया है. जिला पुलिस अधीक्षक व डीएम को चार हफ्ते के भीतर उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. रामपुरहाट नागरिक संघ की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि क्या सभी घटनाएं वीरभूम में ही होती हैं. कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखते समय अन्य अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता. राइट टू एजुकेशन बच्चों का मौलिक अधिकार है. पुलिस द्वारा बच्चों के इस अधिकार का हनन उपयुक्त माहौल की निशानी नहीं है. संघ के की ओर से वकील देवाशीष बनर्जी ने कहा कि गत वर्ष 27 अक्तूबर को गोलीबारी में तौसिफ नामक व्यक्ति की मौत हो गयी थी. इसके बाद 28 अक्तूबर से एक प्राथमिक स्कूल को दखल कर पुलिस कैंप लगाया गया है. जिससे पढ़ाई वहां बंद हो गयी है. जो बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन को दर्शाता है. इसके बाद ही हाइकोर्ट का यह निर्देश आया है.
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हाइकोर्ट ने दिया प्राथमिक स्कूल से पुलिस कैंप हटाने का निर्देश
कोलकाता. वीरभूम के पारुई में माकड़ा प्राइमरी स्कूल से अविलंब पुलिस कैंप हटाने का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया है. जिला पुलिस अधीक्षक व डीएम को चार हफ्ते के भीतर उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. रामपुरहाट नागरिक संघ की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य […]
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