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साउथ पोर्ट : दो आरोपी के खिलाफ टैक्सी लेकर धोखाधड़ी का आरोप

कोलकाता. दस हजार रुपये प्रतिमाह देने का मौखिक समझौता कर टैक्सी के मालिक को रुपये नहीं देने व टैक्सी भी ले लेने के आरोप में साउथ पोर्ट थाने की पुलिस ने अदालत के निर्देश के बाद दो आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. शिकायतकर्ता का नाम सैलेश कुमार तिवारी है. वह कार्ल मार्क्स सरणी […]

कोलकाता. दस हजार रुपये प्रतिमाह देने का मौखिक समझौता कर टैक्सी के मालिक को रुपये नहीं देने व टैक्सी भी ले लेने के आरोप में साउथ पोर्ट थाने की पुलिस ने अदालत के निर्देश के बाद दो आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. शिकायतकर्ता का नाम सैलेश कुमार तिवारी है. वह कार्ल मार्क्स सरणी के रहने वाले है. पुलिस के मुताबिक उन्होंने कार्ल मार्क्स सरणी के निवासी राकेश सिंह उर्फ नंदी और सूरज सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है. शिकायत में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के 28 मार्च को राकेश सिंह व सूरज सिंह के साथ उनका एक समझौता हुआ था. इसके मुताबिक 10 हजार प्रतिमाह देने के एवज में उनसे टैक्सी लेने का मौखिक समझौता हुआ था. तीन महीना तक इस समझौते के मुताबिक 10 हजार रुपये दोनों ने मिल कर उन्हें दिया. इसके बाद से रुपये भी नहीं दे रहा था और कागजात के साथ टैक्सी भी नहीं लौटा रहा था. टैक्सी का इस्तेमाल खुद के काम के लिए कर रहा था. इसकी शिकायत अदालत में करने पर अदालत ने साउथ पोर्ट थाने को मामले के जांच का निर्देश दिया. जिस आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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