कोलकाता: कामदुनी कांड पर कलकत्ता हाइकोर्ट में राज्य सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए पूछा गया कि आखिर वह मामले की सुनवाई में क्यों विलंब कर रही है. जज असीम कुमार राय की अदालत में मामले के जल्द निपटारे के लिए यह याचिका पुलिस के जांच अधिकारी द्वारा दायर की है.
राज्य सरकार से अदालत में पूछा गया कि क्या किसी मामले में कोई एक अभियुक्त फरार रहने पर उसकी सुनवाई नहीं हो सकती. सरकारी वकील का कहना था कि धारा 299 के मुताबिक किसी आरोपी के फरार होने पर 30 दिनों तक इंतजार किये जाने का प्रावधान है. वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि पुलिस की मंशा स्पष्ट नहीं हो पा रही है. जांच अधिकारी ने किसके निर्देश पर यह मामला किया यह उल्लेख नहीं किया गया है.
जब मामला शुरू ही नहीं हुआ है, तब उसके जल्द निपटारे की बात ही क्यों आती है. जल्द निपटारे में बाधा क्या है वह भी नहीं बताया गया है. इसके अलावा इस मामले में अलग से जनहित याचिका दायर कर विशेष जांच की मांग की गयी है. आरोपियों के वकील फिरोज एडुलजी ने कहा कि मामले की सुनवाई किसी महिला अदालत में की जानी चाहिए. बुधवार को मामले की फिर से सुनवाई होगी.