कोलकाता: रोज वैली रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को कलकत्ता हाइकोर्ट में उस वक्त झटका लगा जब अदालत ने उसकी याचिका को न केवल खारिज किया बल्कि उसपर जुर्माना भी लगाया. कंपनी सेबी के खिलाफ मामला कर उसकी 11 (एए) धारा को असंवैधानिक बताया था. इसके तहत सेबी ने गत 11 जनवरी को उसकी कलेक्टिव इनवेस्टमेंट स्कीम पर रोक लगायी थी और निवेशकों का पैसा वापस लौटाने के लिए कहा था.
सेबी के आदेश को चुनौती
सेबी के इस आदेश को चुनौती देते हुए रोज वैली की ओर से मामला किया गया था. जज दीपंकर दत्त ने रोज वैली की याचिका को खारिज करते हुए मामला करने के लिए उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. इन 10 लाख रुपये में से पांच लाख रुपये स्टेट लीगल एड फोरम को और पांच लाख रुपये हाइकोर्ट लीगल एड फोरम को जायेगा.