नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्वोत्तर के छात्र नीदो तानिया के पिता द्वारा दायर याचिका पर सीबीआइ से जवाब मांगा. पिछले वर्ष यहां लाजपत नगर में कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से पीटे जाने के बाद नीदो तानिया की मौत हो गयी थी. न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कानून के तहत आरोप हटाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ तानिया के पिता नीदो पावित्रा की याचिका पर चार वयस्क आरोपियों फरमान, पवन, सुंदर सिंह और सनी उप्पल को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा. अदालत ने कहा : सीबीआइ को नोटिस भेजा जाता है. अन्य प्रतिवादियों (चार आरोपियों) को भी नोटिस भेजा जाता है. अदालत ने कहा कि जवाब चार हफ्तों में दायर होना चाहिए. उधर, अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया कि फिलहाल न्यायिक हिरासत में मौजूद फरमान को अदालत का नोटिस दिया जाये. अन्य तीन आरोपी जमानत पर रिहा हैं. अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की.
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नीदो तानिया मामला : अदालत ने सीबीआइ व चार आरोपियों को नोटिस भेजे
नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्वोत्तर के छात्र नीदो तानिया के पिता द्वारा दायर याचिका पर सीबीआइ से जवाब मांगा. पिछले वर्ष यहां लाजपत नगर में कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से पीटे जाने के बाद नीदो तानिया की मौत हो गयी थी. न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति-अनुसूचित […]
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