कोलकाता: राज्य सरकार ने महानगर में रहनेवाले लोगों को कर में भारी छूट देने का फैसला किया है. यहां जिन लोगों ने किराये पर मकान दिये हैं, किराये के मकान पर राज्य सरकार कर में छूट देने जा रही है. इस संबंध में सोमवार को राज्य के विधानसभा में संशोधित विधेयक पेश किया जायेगा. इसके लिए राज्य सरकार ने कोलकाता नगर निगम के कानून में संशोधन किया है.
क्या कहा शहरी विकास विभाग के अधिकारी ने इस संबंध में राज्य के शहरी विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि अब तक महानगर में रहनेवाले जिन लोगों ने किराये पर मकान दिया है, उनको संपत्ति कर के रूप में काफी अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है.
हालांकि कई जगहों पर तो वह घर के किराये से अधिक राशि कर के रूप में चुका रहे हैं. इसलिए राज्य सरकार ने कोलकाता नगर निगम के 174 (1) एक्ट में संशोधन करते हुए कर की राशि को कम करने का फैसला किया है.