अविश्वास प्रस्ताव पर अंतरिम स्थगनादेश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Feb 2020 2:04 AM
कोलकाता : दक्षिण दिनाजपुर जिला परिषद के तीन कार्यध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की विशेष सभा पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने अंतरिम स्थगनादेश लगाया है. आगामी 13 फरवरी तक यह स्थगनादेश जारी रहेगा. साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि 14 सदस्यों को अगर लगता है कि इस अवधि के भीतर कानून के […]
कोलकाता : दक्षिण दिनाजपुर जिला परिषद के तीन कार्यध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की विशेष सभा पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने अंतरिम स्थगनादेश लगाया है.
आगामी 13 फरवरी तक यह स्थगनादेश जारी रहेगा. साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि 14 सदस्यों को अगर लगता है कि इस अवधि के भीतर कानून के मुताबिक कार्यध्यक्षों के खिलाफ वह एक और अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं तो उस पर फैसला डिवीजनल कमिश्नर करेंगे. मामले की अगली सुनवायी 13 फरवरी को होगी.
जिला परिषद के वकील प्रतीम चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप बाद गत 20 जनवरी को दक्षिण दिनाजपुर के तीन कार्यध्यक्षों, शंकर सरकार, चिंतामणि बिहा और मोफिजुद्दीन मियां के खिलाफ जिला परिषद के 14 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था. बुधवार को इसकी सभा होने वाली थी. भ्रष्टाचार के आरोप पर विगत 22 जनवरी को विशेष सभा की विज्ञप्ति डिवीजनल कमिश्नर ने जारी की थी. इस फैसले को चुनौती देते हुए तीनों कार्यध्यक्षों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.
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