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कंपनी की 107 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Updated at : 22 Jan 2020 1:25 AM (IST)
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कंपनी की 107 करोड़ की संपत्ति कुर्क

कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में कोलकाता की एक कंपनी की करीब 107 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है. इडी सूत्रों ने बताया कि यह कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गयी है. यह कार्रवाई कोलकाता की फेयर डील सप्लायर्स के निदेशकों […]

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कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में कोलकाता की एक कंपनी की करीब 107 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है.

इडी सूत्रों ने बताया कि यह कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गयी है. यह कार्रवाई कोलकाता की फेयर डील सप्लायर्स के निदेशकों के खिलाफ की गयी. इसमें कंपनी की कोयंबटूर की भूमि और इमारत, अहमदाबाद में एक कार्यालय इमारत, एक फार्म हाउस, बंगला और सात सावधि जमा खातों को कुर्क किया गया है. इस पूरी संपत्ति की कुल कीमत 107.73 करोड़ रुपये है.

इडी ने एक बयान में कहा कि कंपनी और उसके निदेशक राम प्रसाद अग्रवाल, नारायण प्रसाद अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल, सौरभ झुनझुनवाला और अन्य के खिलाफ सीबीआइ ने आरोप पत्र दायर किये थे. सीबीआइ के आरोप पत्र का अध्ययन करने के बाद ही प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

कंपनी और निदेशकों पर कोलकाता में यूको बैंक की कॉरपोरेट शाखा में शेयर बाजारों के फर्जी दस्तावेजों में काफी बढ़ा-चढ़ा कर दिखाते हुये विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाएं लेने और विदेश में ऋण के लिए गारंटी पत्र लेकर कथित धोखाधड़ी का आरोप है. जांच के बाद संपत्ति कुर्क की गयी.

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