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नारद वीडियो में आवजों के नमूनों की जांच रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं कर पायी सीबीआइ

Updated at : 06 Dec 2019 2:06 AM (IST)
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नारद वीडियो में आवजों के नमूनों की जांच रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं कर पायी सीबीआइ

सीबीआइ को अब तक अमेरिका से रिपोर्ट नहीं मिलने से अदालत हैरान कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को हैरानी जतायी कि सीबीआइ को नारद स्टिंग टेप की फॉरेंसिक जांच का परिणाम अब तक नहीं मिला है. हालांकि, इसे अमेरिका भेजे हुए एक साल गुज़र गया है. न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने पश्चिम बंगाल सरकार […]

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सीबीआइ को अब तक अमेरिका से रिपोर्ट नहीं मिलने से अदालत हैरान

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को हैरानी जतायी कि सीबीआइ को नारद स्टिंग टेप की फॉरेंसिक जांच का परिणाम अब तक नहीं मिला है. हालांकि, इसे अमेरिका भेजे हुए एक साल गुज़र गया है.

न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने पश्चिम बंगाल सरकार में परिवहन मंत्री शुभेंदू अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह हैरत में डालनेवाला है कि इतने समय बाद भी सीबीआइ को अब तक अमेरिका में उपकरण निर्माता कंपनी से परिणाम नहीं मिला है. अधिकारी ने याचिका दायर कर नारद मामले में अपने खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया है.

सीबीआइ के वकील अमाजीत डे ने अदालत से कहा कि वीडियो टेप में मौजूद आवाज के नमूनों पर केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को उपकरण बनानेवाली कंपनी को भेजा गया था, लेकिन एजेंसी को अब तक जवाब नहीं मिला. न्यायमूर्ति बागची ने निर्देश दिया कि अधिकारी की याचिका को मुख्य नारद टेप मामले के साथ जोड़ दिया जाये और कहा कि मामले पर क्रिसमस की छुट्टियों के बाद फिर से सुनवाई होगी.

नारद टेप मामला 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया था. इन टेपों में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों, विधायकों, राज्य के मंत्रियों और एक आईपीएस अधिकारी से मिलते-जुलते लोग फायदा पहुंचाने का वादा करने के एवज़ में कथित रूप से पैसे लेते दिख रहे थे.

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