राजीव कुमार को अग्रिम जमानत देने के फैसले के खिलाफ सीबीआइ पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Updated at : 05 Oct 2019 2:49 AM (IST)
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कोलकाता : सारधा चिटफंड मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त व आइपीएस अधिकारी राजीव कुमार को कलकत्ता हाइकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने के फैसले के खिलाफ सीबीआइ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जानकारी के अनुसार सीबीआइ ने इस याचिका में कलकत्ता हाइकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, […]
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कोलकाता : सारधा चिटफंड मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त व आइपीएस अधिकारी राजीव कुमार को कलकत्ता हाइकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने के फैसले के खिलाफ सीबीआइ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
जानकारी के अनुसार सीबीआइ ने इस याचिका में कलकत्ता हाइकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को अग्रिम जमानत देते हुए कहा गया था कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें आइपीएस अधिकारी राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाये.
अदालत ने कहा था कि यदि सीबीआइ कुमार को गिरफ्तार करती है तो उन्हें 50-50 हजार रुपये के दो मुचलके पर सक्षम अदालत जमानत पर तुरंत रिहा करे. साथ ही कुमार को जांच अधिकारियों को सहयोग करने का निर्देश दिया गया था.
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