राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Updated at : 22 Sep 2019 3:00 AM (IST)
विज्ञापन

कोलकाता : कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को शनिवार को अदालत से बड़ा झटका लगा. अलीपुर जिला अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई के दौरान राजीव कुमार की तरफ से उनके वकील देवाशीष राय और गोपाल हल्दार ने कहा कि उनके मुवक्किल को सीबीआइ बेवजह […]
विज्ञापन
कोलकाता : कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को शनिवार को अदालत से बड़ा झटका लगा. अलीपुर जिला अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है.
मामले की सुनवाई के दौरान राजीव कुमार की तरफ से उनके वकील देवाशीष राय और गोपाल हल्दार ने कहा कि उनके मुवक्किल को सीबीआइ बेवजह परेशान कर रही है. सीबीआइ ने सारधा मामले में राजीव कुमार को हर बार गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया है. राजीव कुमार अगर जांच में मदद नहीं कर रहे हैं तो सीबीआइ शिलांग में उनसे पूछताछ का वीडियो अदालत में पेश करे, जिससे स्पष्ट हो जायेगा कि उन्होंने जांच में कितनी मदद की है. सीबीआइ उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है.
सीबीआइ की तरफ से अधिवक्ता केसी मिश्रा ने कहा : राजीव कुमार काफी प्रभावशाली हैं. उन्हें जमानत मिली तो इस मामले से जुड़े सबूत व गवाहों को क्षति पहुंचेगी. ऐसे ही एक मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




