राजीव कुमार को हिरासत में लेना चाहती है सीबीआइ
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

सारधा चिटफंड मामले में पूछताछ के लिए जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में करेगी अपील कोलकाता : सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट जाकर कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की’ शर्त को हटाने का अनुरोध करेगी. जांच एजेंसी राजीव कुमार को सारधा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में हिरासत में लेकर […]
विज्ञापन
सारधा चिटफंड मामले में पूछताछ के लिए जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में करेगी अपील
कोलकाता : सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट जाकर कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की’ शर्त को हटाने का अनुरोध करेगी. जांच एजेंसी राजीव कुमार को सारधा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है.
सीबीआइ के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि बेहतर होगा कि कुमार से ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने’ की शर्त के बिना पूछताछ की जाये ताकि मामले में बारीक ब्योरों का पता लगाया जा सके.
सीबीआइ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया: राजीव कुमार के खिलाफ ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं’ करने की शर्त के खिलाफ हमलोग शीर्ष अदालत में अपील करेंगे. यदि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त सुरक्षा है और वह चीजों का खुलासा नहीं करता है या करती है, तो बेहतर होगा कि हिरासत में हम उनसे पूछताछ करें.
गौरतलब है कि तीन फरवरी को सीबीआइ के अधिकारियों की एक टीम को कुमार के आवास पर जाने से रोका गया था. उस समय वह कोलकाता के पुलिस आयुक्त थे. घोटाले से संबंधित मामलों में वह उनसे पूछताछ करने गये थे. पुलिस ने सीबीआइ अधिकारियों को कुछ समय हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया था.
सीबीआइ की कार्रवाई के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धरना दिया था. पांच फरवरी को शीर्ष अदालत ने मामले में कुमार को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था. अदालत ने यह भी कहा था कि कुमार के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नौ फरवरी को शिलॉन्ग में कुमार से पूछताछ की थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










