बार डांसर का अपहरण कर गैंगरेप के मामले में चार दोषियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Feb 2019 9:01 AM
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चारों पर 40-40 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना 29 मई 2016 को हुई थी घटना कोलकाता : साॅल्टलेक सेक्टर पांच में तीन साल पहले एक बार डांसर नेपाली युवती का अपहरण कर गैंगरेप करने के मामले में बुधवार को बारासात की अदालत ने चार दोषियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और […]
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चारों पर 40-40 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना
29 मई 2016 को हुई थी घटना
कोलकाता : साॅल्टलेक सेक्टर पांच में तीन साल पहले एक बार डांसर नेपाली युवती का अपहरण कर गैंगरेप करने के मामले में बुधवार को बारासात की अदालत ने चार दोषियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और कुल एक लाख 60 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. यह राशि पीड़िता को देने को कहा गया है. जुर्माना प्रत्येक दोषियों पर 40-40 हजार रुपये लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है. मंगलवार को ही बारासात के सेवेंथ एडीजे एस. बनर्जी ने इस मामले में शुभेंदू नाग, सौरभ दे, सुब्रत दत्त और अर्नब बेरा चारों को दोषी करार दिया था और बुधवार को चारों के सजा सुनायी गयी. घटना 29 मई 2016 को हुई थी.
कब और कैसे हुई थी घटना
गौरतलब है कि घटना 29 मई 2016 को हुई थी. पेशे से बार डांसर नेपाली युवती उस रात पार्क स्ट्रीट से साॅल्टलेक सेक्टर पांच पहुंची थी. वह वहां सिनेमा हॉल में जानेवाली थी. सिनेमा हॉल के बारे में जानकारी के लिए युवती रास्ते पर खड़े एक युवक से पूछी, तो वह उसे आगे चलकर बता ही रहा था कि तभी पीछे से चार युवक एक सूमो में सवार होकर पहुंचे और उस युवती को अपनी कार में जबरन बैठा लिये. उसे अपहरण कर ले गये और गैंगरेप किये. गैंगरेप के बाद चारों उसकी हत्या कर मध्यमग्राम में फेंकने की योजना बना रहे थे, तभी युवती उनकी योजना समझ गयी और वह कार से छलांग लगाकर कूद गयी थी. अपने मोबाइल की जगह चार युवकों में से एक युवक का मोबाइल लेकर कूदी थी. मामले की जांच विधाननगर के इलेक्ट्रॉनिक्स काम्प्लेक्स थाने की पुलिस ने शुरू की. पीड़िता के पास से मिले मोबाइल के जरिए पूरे मामले में एक-एक कर सुराग मिलते गये और चारों दबोच लिये गये.
इन धाराओं के तहत हुई सजा
अदालत में तीन प्रमुख धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है. इसमें गैंगरेप के लिए 376डी के तहत 20-20 साल की सजा और 25-25 हजार रुपये जुर्माना अथवा छह माह की अतिरिक्त सजा, अपहरण के लिए 366 धारा के तहत 10-10 साल की सजा और 10 हजार रुपये करके जुर्माना अथवा छह माह की अतिरिक्त सजा. इसी तरह दुष्कर्म के लिए धारा 376 के तहत 10-10साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना अथवा छह माह की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है.
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