कोलकाता : 24 सप्ताह से गर्भवती ने गर्भपात की मांगी अनुमति
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
कोलकाता : जन्म लेनेवाला बच्चा दिव्यांग हो सकता है. ऐसी आशंका जाहिर करते हुए 24 सप्ताह से गर्भवती महिला ने गर्भपात कराने के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि राज्य में गर्भपात कानून निषेधाज्ञा […]
विज्ञापन
कोलकाता : जन्म लेनेवाला बच्चा दिव्यांग हो सकता है. ऐसी आशंका जाहिर करते हुए 24 सप्ताह से गर्भवती महिला ने गर्भपात कराने के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की है.
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि राज्य में गर्भपात कानून निषेधाज्ञा का नियम क्या है. इस पर सरकारी अधिवक्ता ने हाइकोर्ट से 24 घंटे का समय मांगा. शुक्रवार को फिर से हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी.
इस संबंध में याचिकाकर्ता के वकील अमिताभ घोष ने बताया कि पिछले वर्ष एैमुलन स्कैम भ्रूण में कुछ त्रुटि पायी गयी है. डॉक्टरों को शक है कि होनेवाला बच्चा दिव्यांग हो सकता है. गर्भपात कानून के अनुसार, गर्भवती महिला का 20 सप्ताह के बाद गर्भपात नहीं किया जा सकता. हालांकि उक्त महिला 24 सप्ताह से गर्भवती है, इसलिए गर्भपात कराने के लिए महिला ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन