कोलकाता : फिरहाद के मेयर बनने के विरोध में मामला

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Jan 2019 9:17 AM

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एकल पीठ के निर्देश को खंडपीठ में दी चुनौती कोलकाता : फिरहाद हकीम के कोलकाता नगर निगम के मेयर बनने के विरोध में एक बार फिर कलकत्ता हाइकोर्ट की खंडपीठ में निगम के 75 नंबर वार्ड की पार्षद बिलकिस बेगम ने याचिका दायर की है. 4 जनवरी को हाइकोर्ट के न्यायाधीश देवांशु बसाक की अदालत […]

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एकल पीठ के निर्देश को खंडपीठ में दी चुनौती
कोलकाता : फिरहाद हकीम के कोलकाता नगर निगम के मेयर बनने के विरोध में एक बार फिर कलकत्ता हाइकोर्ट की खंडपीठ में निगम के 75 नंबर वार्ड की पार्षद बिलकिस बेगम ने याचिका दायर की है. 4 जनवरी को हाइकोर्ट के न्यायाधीश देवांशु बसाक की अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करके कहा था कि फिरहाद हकीम के मेयर बनने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने नियमानुसार विधानसभा में बिल पास करके निगम कानून में संशोधन किया है.
सोमवार को सिंगल बेंच के उक्त निर्देश को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ समाद्दार व न्यायाधीश अरिंदम मुखोपाध्याय की खंडपीठ में बिलकिस बेगम के वकील शमीम अहमद ने उल्लेख काल में मामला दायर करने की अनुमति मांगी. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इसे मंजूर किया है. अगले सप्ताह मामले की सुनवाई हो सकती है.
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