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कोलकाता : फर्जी वेबसाइट में आइटीसी का लोगो और चेयरमैन के नाम का इस्तेमाल, लालबाजार के साइबर थाने में शिकायत दर्ज

कोलकाता : विविध क्षेत्रों में कारोबार करने वाली कंपनी आइटीसी लिमिटेड का लोगो और उसके चेयरमैन का नाम एक फर्जी वेबसाइट में इस्तेमाल किये जाने का मामला सामने आया है. इस घटना के खुलासे के बाद कंपनी की तरफ से स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी गयी है. शिकायत में आरोपी पर सख्त कार्रवाई […]

कोलकाता : विविध क्षेत्रों में कारोबार करने वाली कंपनी आइटीसी लिमिटेड का लोगो और उसके चेयरमैन का नाम एक फर्जी वेबसाइट में इस्तेमाल किये जाने का मामला सामने आया है. इस घटना के खुलासे के बाद कंपनी की तरफ से स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी गयी है. शिकायत में आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने का आवेदन किया गया है.
पुलिस को प्राथमिक जांच में संदेह है कि लोगों को धोखा देने की कोशिश के लिए ही यह फर्जी वेबसाइट बनायी गयी थी, लेकिन वेबसाइट को बंद कर इसकी जांच शुरू कर दी गयी है, लेकिन अब तक किसी को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है. आईटीसी के कार्यकारी उपाध्यक्ष व कॉरपोरेट संचार प्रमुख नजीब आरिफ ने बताया कि पिछले महीने कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी की टीम की नजर इस पर पड़ी, जिसके बाद कोलकाता पुलिस की साइबर थाने व शेक्सपीयर सरणी थाने में इसकी शिकायत दर्ज करायी गयी.
बताया जा रहा है कि फर्जी वेबसाइट ने कंपनी के मुख्यालय का पता भी दिया गया था, जिससे लोगों को यह बिल्कुल असली लगे और वे भरोसा कर वेबसाइट बनानेवाले के झांसे में आ जाये.
निजी कंपनी का ट्रेड मार्क इस्तेमाल करने के आरोप में दो गिरफ्तार
कोलकाता. फर्जी दस्तावेज से एक निजी कंपनी का ट्रेड मार्क व ब्रांड का नाम व्यवहार करने के आरोप में लेक टाउन थाना की पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के नाम सोनू सिंह और विक्रांत गुप्ता बताये गये हैं.
सूत्रों के अनुसार गत पांच दिसंबर को पैकर्स व मुवर्स सर्विस की एक निजी कंपनी के इस्टर्न रिजन के प्रभारी कुश राउत ने लेक टाउन थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी. शिकायत के अनुसार उनकी कंपनी का ब्रांच ऑफिस लेक टाउन में है और गत एक वर्ष से आरोपी उनकी कंपनी के ब्रांड का नाम इस्तेमाल कर व्यवसाय कर रहे हैं.
इससे कंपनी की छवि तो धूमिल हो रही है, साथ ही ग्राहकों के साथ भी ठगी कर रहे हैं. पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 420, 419, 468, 465, 471, 483, 120बी और 34, कॉपी राइट एक्ट 1957 की धारा 103, 104, 108 व ट्रेड मार्क एक्ट 1999 के तहत मामला दर्ज मामले की जांच शुरू की. आरोपियों के कार्यालय में छापेमारी की गयी, जहां फरजी दस्तावेज जब्त किये गये, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

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