फॉयर ऑडिट नहीं करने पर रद्द होगा फायर लाइसेंस
Updated at : 28 Nov 2018 12:07 AM (IST)
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आवेदन के 30 दिनों के अंदर मिलेगा फायर लाइसेंस बाजार से गोदामों को किया जायेगा स्थानांतरित कोलकाता : अग्निशमन सेवा व दमकल विभाग का दायित्व लेने के बाद राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने फरमान जाहिर किया है कि अब से प्रत्येक वर्ष फायर ऑडिट अनिवार्य होगा. फायर ऑडिट नहीं करानेवाले […]
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- आवेदन के 30 दिनों के अंदर मिलेगा फायर लाइसेंस
- बाजार से गोदामों को किया जायेगा स्थानांतरित
कोलकाता : अग्निशमन सेवा व दमकल विभाग का दायित्व लेने के बाद राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने फरमान जाहिर किया है कि अब से प्रत्येक वर्ष फायर ऑडिट अनिवार्य होगा. फायर ऑडिट नहीं करानेवाले दुकान, मॉल, रेस्तरां, गोदाम व बहुमंजिले भवन आदि का फायर लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. श्री हकीम ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में ये बातें कहीं.
उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग का दायित्व लेने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा अग्निशमन व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग को आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर फायर लाइसेंस देना होगा. वेबसाइट पर आवेदन को अधिसूचित करना होगा तथा लाइसेंस दिया गया या नहीं, इसकी जानकारी वेबसाइट में अपडेट करनी होगी. अब आवेदकों को अधिकारियों की दया पर निर्भर नहीं रहना होगा. यदि 30 दिनों के अंदर लाइसेंस नहीं दिये गये,तो इसकी जानकारी भी वेबसाइट पर अपडेट करनी होगी.
तीन माह के अंतराल में करनी होगी फायर ड्रील
श्री हकीम ने कहा कि प्रत्येक प्रतिष्ठान को तीन माह के अंतराल में फायर ड्रील करनी होगी तथा भवन में यह नक्शा चस्पा कर रखना होगा कि जल का स्त्रोत क्या है और आग लगने की सूरत में निकलने का रास्ता क्या है. स्मोक डिटेक्शन मशीन है या नहीं. यदि है तो वह काम कर रही है या नहीं. टैंक बनाये गये हैं तो उसमें नियमित रूप में पानी भरा जाता है. सभी की जानकारी रखनी होगी तथा इसकी जानकारी भी देनी होगी. अग्निशमन विभाग ड्रील का प्रशिक्षण देगा तथा इस बाबत अतिरिक्त शुल्क भी लिया जायेगा.
हानिकारक व ज्वलनशील माल के गोदाम शहर के बाहर रखने होंगे. श्री हकीम ने कहा कि बागड़ी मार्केट अग्निकांड से कई सीख मिली है. महानगर में बागड़ी मार्केट जैसे कई बाजार हैं. उनका सुझाव है कि कार्यालय इन बाजारों में रखें, लेकिन गोदाम दूसरी जगह कहीं लॉजिस्टिक हब में. बाजार से गोदामों को हटाया जायेगा.
विभाग लागू करेगा जीपीएस व्यवस्था
श्री हकीम ने कहा कि फिलहाल अाग लगने की सूचना 101 नंबर पर डॉयल कर दी जाती है. इससे आग कहीं लगती है और सूचना किसी अन्य दमकल केंद्र में दे दी जाती है. इस समस्या से निबटने के लिए कॉल को जीपीएस व्यवस्था से जोड़ा जायेगा. यह कार्य तीन माह में पूरा हो जायेगा. इससे कॉल कहां से की जा रही है, इसकी जानकारी जीपीएस के माध्यम से तुरंत मिल जायेगी.
अग्निशमन उपकरणों का होगा आधुनिकीकरण
श्री हकीम ने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान अग्निशमन व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने का निर्णय किया गया है. पेरिस में सबसे अच्छी अग्निशमन की व्यवस्था है. वहां से अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया जायेगा तथा अाधुनिक उपकरण खरीदे जायेंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 100 मोटरसाइकिलें खरीदीं जायेंगी ताकि संकरे इलाके में भी पहुंचा जा सके.
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