सार्वजनिक स्थानों पर थूक या पीक फेंकने पर लगेगा 1 लाख तक का जुर्माना

Updated at : 22 Nov 2018 3:59 PM (IST)
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सार्वजनिक स्थानों पर थूक या पीक फेंकने पर लगेगा 1 लाख तक का जुर्माना

– विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाया जायेगा विधेयक कोलकाता : सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या गुटका या पान का पीक फेंकने पर एक लाख तक का जुर्माना लग सकता है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इस बाबत विधेयक पेश किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि हाल में दक्षिणेश्वर में स्काईवाक के उद्घाटन के दूसरे […]

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– विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाया जायेगा विधेयक

कोलकाता : सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या गुटका या पान का पीक फेंकने पर एक लाख तक का जुर्माना लग सकता है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इस बाबत विधेयक पेश किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि हाल में दक्षिणेश्वर में स्काईवाक के उद्घाटन के दूसरे दिन ही उन पर पान व गुटका के पीक के दाग दिखने लगे थे.

उसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काफी नाराजगी जतायी थी तथा मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्काईवाक में पान या गुटका का पीक फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने का प्र‍ावधान किया गया. यह जुर्माना क्रमश: चिड़ियाघर और उसके बाद क्रमश: रेलवे व मेट्रो रेलवे में भी लगा दिये गये.

वर्तमान कानून के अनुसार यदि कोई सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है या गुटका या पान का पीक फेंकता है,तो उस पर 50 रुपये से 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है, लेकिन नये प्रस्तावित विधेयक के अनुसार जुर्माने की यह राशि बढ़ा कर 5000 रुपये से 5 लाख रुपये तक किये जाने पर विचार किया जा रहा है तथा कानून बनने के बाद उसे कड़ाई से क्रियान्वित करने के लिए पुलिस व प्रशासन को निर्देश दिया जायेगा.

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