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अधिकारियों को निर्विरोध जीते ग्राम पंचायत, समितियों व जिला परिषदों का मिला दायित्व

कोलकाता : राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत चुनाव में निर्विरोध जीते ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों व जिला परिषदों के संचालन का दायित्व अधिकारियों को दिये जाने के बाबत आदेश जारी किया है. अगले तीन महीने या पहली बैठक तक ग्राम पंचायतों का दायित्व ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ), पंचायत समिति का दायित्व […]

कोलकाता : राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत चुनाव में निर्विरोध जीते ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों व जिला परिषदों के संचालन का दायित्व अधिकारियों को दिये जाने के बाबत आदेश जारी किया है. अगले तीन महीने या पहली बैठक तक ग्राम पंचायतों का दायित्व ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ), पंचायत समिति का दायित्व सब-डिवीजनल अधिकारी (एसडीओ) तथा जिला परिषद का दायित्व जिलाधिकारी (डीएम) को दे दिया गया है.
क्या है आदेश में :
आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2013 में पंचायत चुनाव होने के बाद इनका कार्यकाल अगस्त-सितंबर 2018 में समाप्त हो रहा है. इसलिए पंचायत कानून के अनुसार इनके कामकाज को देखने के लिए अधिकारियों काे वित्तीय कागजात जैसे कैशबुक, खुदरा नकद, चेक बुक, बैंक पासबुक तथा सभी महत्वपूर्ण रजिस्टर संपत्ति आदि की निगरानी का दायित्व इन्हें दिया गया है. संबंधित पंचायत इकाई के प्रतिदिन का कार्य इनकी निगरानी में होगा और किसी भी कार्य के लिए वे ही उत्तरदायी होंगे. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
क्या है मामला : उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायतों की 16,873 सीटों, पंचायत समिति की 3099 सीटें तथा जिला परिषद की 204 सीटें निर्विरोध निर्वाचित हुई थीं. इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र की खंडपीठ ने कहा था कि अगले सोमवार (27 अगस्त) को इस मामले की सुनवाई होगी और फिलहाल इन सीटों पर स्थगनादेश लगा हुआ है.
वहीं, राज्य सरकार ने अदालत से फरियाद की थी कि कोर्ट में लंबित याचिका के चलते राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन रुका हुआ है और विकास का कार्य प्रभावित हो रहा है. इसके पहले, तीन जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा था कि 16 हजार सीटों पर किसी दूसरे उम्मीदवार का खड़ा न होना सही नहीं लगता. दूसरी ओर, सर्वोच्च न्यायालय की राय के पहले ही राज्य सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को इन निर्विरोध चुनी गयीं पंचायत इकाइयों के संचालन का दायित्व प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिया है.

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