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कोलकाता : हाइकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को लगायी फटकार

कोलकाता : पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक बार फिर राज्य चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए फटकार लगायी है. सोमवार को माकपा की ओर से ई-नामांकन मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि कितने उम्मीदवारों ने ई-नामांकन दाखिल किया था और कितने लोगों ने […]

कोलकाता : पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक बार फिर राज्य चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए फटकार लगायी है. सोमवार को माकपा की ओर से ई-नामांकन मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि कितने उम्मीदवारों ने ई-नामांकन दाखिल किया था और कितने लोगों ने आरोप लगाया है कि उनको नामांकन जमा नहीं करने दिया गया. लेकिन आयोग के पास इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं था.
सोमवार को न्यायाधीश विश्वनाथ समाद्दार के बेंच पर मामले की सुनवाई के दौरान माकपा के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि सुरक्षा नहीं मिलने के कारण कई उम्मीदवार बीडीओ व एसडीओ कार्यालय जाकर नामांकन दाखिल नहीं कर पाये हैं. इसलिए उन लोगों ने ई-मेल के माध्यम से नामांकन जमा किया था, लेकिन आयोग से इसे स्वीकार करने से इनकार दिया. उन्होंने आइटी एक्ट का हवाला देते हुए ई-नामांकन स्वीकार करने का आग्रह किया. उन्होंने हाइकोर्ट को बताया कि इससे पहले हाइकोर्ट की एकल पीठ ने व्हाट्स ऐप के माध्यम से नामांकन को स्वीकार किया है तो इनका नामांकन क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा. इसका जवाब देते हुए राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी ने हाइकोर्ट को बताया कि 23 अप्रैल तक आयोग ने 25 ई-मेल, 62 माकपा के नामांकन सहित कुल 340 शिकायतें आयोग के समक्ष जमा हुई हैं.
साथ ही उन्होंने बताया कि पंचायत एक्ट में ई-नामांकन की कोई व्यवस्था नहीं है. इस पर न्यायाधीश ने पूछा कि नामांकन जमा करने आते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाये व उम्मीदवार अस्पताल से नामांकन जमा करना चाहे तो क्या नामांकन जमा होगा. आप लोगों ने फिर व्हाट्स ऐप से दाखिल किये गये नामांकन को क्यों स्वीकार किया.
इसका जवाब देते हुए आयोग ने कहा कि हमने खुद इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि हाइकोर्ट के निर्देश पर इसे स्वीकार किया गया. इसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम फिर से इसमें हस्तक्षेप करें. उन्होंने पूछा कि क्या सभी शिकायतों की जांच की गयी है, आयोग ने कहा कि जिलाधिकारियों ने अब तक रिपोर्ट पेश नहीं की है. उन्होंने आयोग से सोमवार रात आठ बजे तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि इस संबंध में हाइकोर्ट अपना फैसला मंगलवार को सुनाएगी.

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