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चिकित्सा में लापरवाही, अस्पताल से मांगा 2.3 करोड़ का हर्जाना

एनसीडीआरसी ने आरोपी अस्पताल व उसके चिकित्सक से मांगा जवाब कोलकाता : नेशनल कंज्यूमर डिसप्यूट्स रिड्रेसल कमिशन (एनसीडीआरसी) ने महानगर के एक अस्पताल व उसके चिकित्सकों से चिकित्सकीय लापरवाही के एक मामले में जवाब मांगा है. कैंसर के डायोग्नोसिस के एक मामले में इसके तहत 2.3 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग पर याचिका दायर की […]

एनसीडीआरसी ने आरोपी अस्पताल व उसके चिकित्सक से मांगा जवाब

कोलकाता : नेशनल कंज्यूमर डिसप्यूट्स रिड्रेसल कमिशन (एनसीडीआरसी) ने महानगर के एक अस्पताल व उसके चिकित्सकों से चिकित्सकीय लापरवाही के एक मामले में जवाब मांगा है. कैंसर के डायोग्नोसिस के एक मामले में इसके तहत 2.3 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग पर याचिका दायर की गयी है.
11 अप्रैल को फिर सुनवाई
महानगर के अरबिंद सेवा केंद्र और अस्पताल के एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट से इस बाबत जवाब मांगा गया है. कमिशन ने मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को तय की है.
क्या है मामला : एनसीडीआरसी के पास सर्बानी दास नामक महिला ने याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि अस्पताल व उसके डॉक्टरों ने उनके पति के फेफड़े एक्स-रे में ‘लार्ज ओपेसिटी’ पर ध्यान देने की बजाय रिएक्टिव आर्थराइटिस के लिए करीब 10 महीनों तक उनका इलाज किया.
20 लाख हुए खर्च, पर नहीं बची जान : उनका आरोप है कि वर्ष 2017 के जनवरी महीने में जब फेफड़े के एक्स-रे में ओपेसिटी की बात बतायी गयी, तब तक उनके पति का कैंसर चौथे चरण में पहुंच गया था. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर ने नकली बेड हेड टिकट बनायी. इसे ट्रीटमेंट एडवाइस रिपोर्ट भी कहा जाता है.
उक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके पति की बीमारी की जानकारी दे दी गयी थी. हालांकि कमिशन में श्रीमती दास ने कहा है कि शुरुआती मेडिकल जांच के 10 महीनों तक उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गयी. जब उन्हें यह बताया गया, तब तक फेफड़ों का कैंसर अंतिम चरण में पहुंच गया था. जब कैंसर की चिकित्सा शुरू की गयी, तब तक काफी देर हो गयी थी. मरीज की 11 अप्रैल, 2017 में मौत हो गयी. करीब 20 लाख रुपये कैंसर की चिकित्सा व अन्य थेरेपी में खर्च किये गये.

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