कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सी. एस. कर्णन अदालत की अवमानना के मामले में छह माह की सजा पूरी होने के बाद बुधवार को जेल से रिहा हो गये. उच्चतम न्यायालय ने उन्हें मई में छह माह कारावास की सजा सुनायी थी. पूर्व न्यायाधीश की पत्नी सरस्वती ने बताया कि कर्णन बुधवार की सुबह करीब 11 बजे प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम से रिहा हुए.
चेन्नई से यहां आयीं कर्णन की पत्नी और उनके बड़े पुत्र पूर्व न्यायाधीश के साथ थे. पुलिस से करीब एक महीने तक बचते रहे कर्णन को 20 जून को कोयंबटूर से गिरफ्तार किया था.
उच्चतम न्यायालय ने नौ मई को उन्हें छह माह कारावास की सजा सुनायी थी. कर्णन उच्च न्यायालय के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्हें कार्यरत रहने के दौरान सजा सुनायी गयी.