आवेदक यह जान पायेंगे कि उनका काम कहां तक पहुंचा है. इसके साथ ही दमकल विभाग की भी इस बात पर नजर रहेगी कि किसी को फायर लाइसेंस किस आधार पर आैर किस तरीके से दिया जा रहा है. दमकल मंत्री ने कहा कि होटल, रेस्टूरेंट या किसी प्रकार व्यवसाय चलाने अथवा बिल्डिंग प्लान के लिए फायर लाइसेंस अनिवार्य है.
प्रत्येक दो वर्ष में फायर लाइसेंस का नवीकरण होता है. नया फायर लाइसेंस देने अथवा पुराने लाइसेंस का नवीकरण करने का काम अब तक मैनुअली (हाथ से) होता था, जिसमें काफी समय लगता था. साथ ही कई प्रकार की शिकायतें भी सामने आती थीं. पर अब ऐसा नहीं होगा. इस ई-सर्विस के आरंभ हो जाने के बाद न केवल लोग लाइसेंस व नवीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पायेंगे, बल्कि अब वह फायर लायसेंस फीस भी ऑनलाइन ही जमा कर सकेंगे. इस सुविधा से दमकल के सभी दफ्तरों को जोड़ दिया जायेगा.