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अपर्णा बाग हत्या मामले में 11 लोगों को आजीवन कारावास

कल्याणी. हाइकोर्ट के निर्देश पर अपर्णा बाग हत्या मामले में आरोपियों की सजा बदल दी गयी. शनिवार को कृष्णनगर अदालत में न्यायाधीश मधुमिता राय ने 11 आरोपीयों के मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया. अदालत के फैसले के बाद अपर्णा के परिवार को राहत मिली है. इस घटना में लंकेश्वर […]

कल्याणी. हाइकोर्ट के निर्देश पर अपर्णा बाग हत्या मामले में आरोपियों की सजा बदल दी गयी. शनिवार को कृष्णनगर अदालत में न्यायाधीश मधुमिता राय ने 11 आरोपीयों के मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया. अदालत के फैसले के बाद अपर्णा के परिवार को राहत मिली है. इस घटना में लंकेश्वर घोष, गौतम घोष, जयदेव घोष, पलाश घोष, नेपाल घोष, बसु घोष, राजकुमार घोष, संतु घोष, श्यामल घोष, सनत घोष व प्रभात घोष को सजा सुनायी गयी है.

जानकारी के अनुसार, 23 नवंबर 2014 नदिया के कृष्णगंज थाना अतंर्गत घुघरागाछी में 21 बीघा जमीन को लंकेश्वर घोष जबरन दखल करना चाहता था. इसके लिए दो पक्षों में गोलीबारी भी हुई. इस घटना में अपर्णा बाग को गोली लगने से मौत हो गयी थी.

इस घटना के आरोप में पुलिस ने 11 लोगों के गिरफ्तार किया. उन पर कृष्णनगर अदालत में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. इसके बाद चार फरवरी 2016 में कृष्णानगर अदालत ने आरोपीयों को मृत्युदंड की सजा सुनायी, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला को दर्ज किया गया. जहां हाईकोर्ट ने फिर से मामले की जांच करने का निर्देश दिया. निर्देश के बाद इस वर्ष फिर से अदालत में मामले की सुनवाई शुरू की गयी.

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