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यूनिट एरिया असेसमेंट में वृद्धों व विधवाओं को छूट

कोलकाता. 1 अप्रैल से कोलकाता में संपत्ति कर के क्षेत्र में यूनिट एरिया असेस्मेंट को लागू किया गया है. अब इस कर प्रणाली को और भी आसान करने के लिए कोलकाता नगर निगम वृद्ध व विधवा महिलाओं को कर में छूट देगा. वहीं जिन लोगों का संपत्ति कर 2000 रुपये तक है, उन्हें कर नहीं […]

कोलकाता. 1 अप्रैल से कोलकाता में संपत्ति कर के क्षेत्र में यूनिट एरिया असेस्मेंट को लागू किया गया है. अब इस कर प्रणाली को और भी आसान करने के लिए कोलकाता नगर निगम वृद्ध व विधवा महिलाओं को कर में छूट देगा. वहीं जिन लोगों का संपत्ति कर 2000 रुपये तक है, उन्हें कर नहीं देना होगा. इसके मद्देनजर बिल में संशोधन के लिए कोलकाता नगर निगम ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है. जानकारी के अनुसार विधानसभा के मानसून सत्र में इस विषय को उठाया जायेगा.
वृद्धों, विधवाओं व विकलांगों को मिलेगी छूट
कोलकाता नगर निगम 65 से अधिक उम्रवाले लोगों, विधवाओं तथा विकलांगों को यूनिट एरिया कर प्रणाली में 10 फीसदी की छूट देगा. ऐसे लोगों को हर साल एक फॉर्म भर कर निगम में जमा कराना होगा. इस पद्धति को लागू करने के लिए निगम की मेयर परिषद बैठक में पारित करा लिया गया है. बिल में संशोधन के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है. विधानसभा के मानसून अधिवेशन में इसे उठाये जाने की संभावना है.
2000 हजार रुपये तक संपत्ति कर नहीं
संशोधन के बाद दो हजार रुपये तक संपत्ति कर नहीं लिये जायेंगे. यानी जिन लोगों का संपत्ति कर 2000 हजार या इससे कम हैं, उन्हें कर नहीं देगा होगा. पहले 500 रुपये तक के संपत्ति कर पर यह छूट दी जाती थी. अब इसे बढ़ा कर 2000 कर दिया गया है. वहीं दूसरी ओर नयी कर प्रणाली के अंतर्गत आनेवालेे आम कर जमा करानेवाले लोगों को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी. नयी कर प्रणाली को और भी आसान बनाने के लिए प्रस्ताव को विधानसभा के मानसून अधिवेशन में पेश किया जायेगा.

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