Mamata Banerjee : ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि मामले में राज्यपाल की अंतरिम आदेश की अपील पर सुनवाई करेगी अदालत

Mamata Banerjee : न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई करने के निर्देश दिये हैं. न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने सीवी आनंद बोस के वकील को यह भी निर्देश दिया कि वह प्रतिवादियों को आवेदन की प्रतियां उपलब्ध करवाएं.
Mamata Banerjee : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ कलकत्ता हाइकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है और राज्यपाल ने न्यायालय में अंतरिम आदेश देने की मांग की है, जिस पर कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश कृष्णा राव अब सोमवार को सुनवाई करेंगे. राज्यपाल ने ममता बनर्जी के खिलाफ 28 जून को मानहानि का मामला दायर किया था. इससे एक दिन पहले ममता बनर्जी ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे राजभवन जाने में डर लगने की शिकायत की थी.
राज्यपाल की अंतरिम आदेश की अपील पर सुनवाई करेगी अदालत
न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई करने के निर्देश दिये हैं. न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने सीवी आनंद बोस के वकील को यह भी निर्देश दिया कि वह प्रतिवादियों को आवेदन की प्रतियां उपलब्ध करवाएं.राज्य सचिवालय में 27 जून को एक प्रशासनिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था, ‘महिलाओं ने मुझे बताया है कि वह हालिया कथित घटनाओं की खबरें सुनने के बाद राजभवन जाने से डरती हैं.
क्या है मामला
उनकी टिप्पणी पर राज्यपाल ने कहा था कि जन प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ‘गलत और निंदनीय धारणाएं’ न बनायें. दो मई को राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने बोस के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की थी. संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, किसी राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती.
WB Assembly By-Election : उपचुनाव में सुकांत मजूमदार ने जीत का दावा करते हुए कहा तृणमूल…
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Shinki Singh
10 साल से ज्यादा के पत्रकारिता अनुभव के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत Sanmarg से की जहां 7 साल तक फील्ड रिपोर्टिंग, डेस्क की जिम्मेदारियां संभालने के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों और राजनीति पर लगातार लिखा. इस दौरान मुझे एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का भी अच्छा अनुभव मिला. बाद में प्रभात खबर से जुड़ने के बाद मेरा फोकस हार्ड न्यूज पर ज्यादा रहा. वहीं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में भी काम करने का मौका मिला और यह मेरे लिये काफी दिलचस्प है. मैं हर खबर के साथ कुछ नया सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने में यकीन रखती हूं.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




