गिरफ्तारी के 57 दिन बाद,सीबीआई ने अनुब्रत के खिलाफ पशु तस्करी मामले में 35 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल

Published by : Rajneesh Anand Updated At : 07 Oct 2022 5:20 PM

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पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल की परेशानी और बढ़ गयी है. 57 दिनों की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने पशु तस्करी मामले में बीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष अनुब्रत मंडल के खिलाफ 35 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है.

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पश्चिम बंगाल में सीबीआई अनुब्रत मंडल को लेकर लगातार नये तथ्यों का खुलासा कर रही है जिसकी वजह से पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल की परेशानी और बढ़ गयी. 57 दिनों की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने पशु तस्करी मामले में बीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष अनुब्रत मंडल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. सूत्रों के मुताबिक इस मामले में 35 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गयी है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को आसनसोल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. केंद्रीय जांच एजेंसी ने तीन सप्लीमेंट्री चार्जशीट समेत कुल चार चार्जशीट दाखिल की हैं. शुक्रवार को केवल अनुब्रत मंडल के नाम पर चार्जशीट दाखिल की गई.चार्जशीट में उनका नाम मुख्य प्रायोजक के तौर पर दर्ज है.

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 अनुब्रत मंडल की संपत्ति का ब्यौरा ले रही है सीबीआई 

11 अगस्त की सुबह सीबीआई ने बोलपुर के निचुपट्टी इलाके में केंद्रीय बलों के साथ अनुब्रत के घर पर छापेमारी की थी. बाद में अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया था उसके बाद सीबीआई ने अनुब्रत मंडल की संपत्ति का ब्यौरा लेना शुुरू किया था. केंद्रीय जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि इस मामले की जांच के दौरान अनुब्रत और उनके करीबी रिश्तेदारों के बैंक खातों में 18.97 करोड़ रुपये मिले हैं. इसके अलावा, कोलकाता और बीरभूम में अनुब्रत की दिवंगत पत्नी चित्रा मंडल और बेटी सुकन्या मंडल के नाम पर कई संपत्तियां सीबीआई की निगरानी में हैं. जांचकर्ताओं को बोलपुर में अनुब्रत के रिश्तेदारों के नाम से कई चावल मिलें भी मिली हैं.हालांकि अनुब्रत का दावा है कि उनके नाम पर कोई बेनामी संपत्ति नहीं है.

अनुब्रत के बॉडीगार्ड से पूछ-ताछ के लिए ईडी की टीम पहुंची आसनसोल जेल

पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार अनुब्रत मंडल के बॉडीगार्ड सहगल हुसैन से पूछताछ करने शुक्रवार सुबह ईडी की एक टीम आसनसोल जेल पहुंची. बता दें कि ईडी ने हुसैन को रिमांड पर लेने की मांग अदालत से की थी पर अदालत ने उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया था. हालांकि उन्हें जेल में ही जाकर पूछताछ की अनुमति दे दी थी.अदालत के आदेश से ईडी के अधिकारी हुसैन से पूछ-ताछ कर यह जानने का प्रयास करेंगे की पशु तस्करी का रुपया उसके पास कैसे पहुंचता था और उन रुपयों को वह किसे-किसे देता था. फिलहाल पूछताछ जारी है.

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Rajneesh Anand

लेखक के बारे में

By Rajneesh Anand

राजनीति,सामाजिक, इतिहास, खेल और महिला संबंधी विषयों पर गहन लेखन किया है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में रुचि. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक. IM4Change, झारखंड सरकार तथा सेव द चिल्ड्रन के फेलो के रूप में कार्य किया है. पत्रकारिता के प्रति जुनून है. प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव.

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