भाजपा विधायक प्रणत टुडू का सुरक्षा कवच 12 अक्टूबर तक बढ़ा, हाईकोर्ट ने जांच के भी दिये आदेश

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कलकत्ता हाईकोर्ट.

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पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक प्रणत टुडू को कलकत्ता हाईकोर्ट से अच्छी और बुरी दोनों खबर है. कोर्ट ने उनके खिलाफ पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई पर 12 अक्टूबर तक रोक लगा दी है. हालांकि, विधायक के खिलाफ जांच शुरू करने की भी अनुमति पुलिस को दे दी है. जानिए इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी.

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पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक प्रणत टुडू का सुरक्षा कवच कलकत्ता हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. यानी उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई पुलिस नहीं कर पायेगी. हालांकि, उच्च न्यायालय ने बंगाल पुलिस से बुधवार को कहा कि वह विधायक के खिलाफ जांच शुरू कर सकती है. मामला वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के एक आपराधिक मामले से संबंधित है.

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2024 के अंतरिम आदेश में कोर्ट का संशोधन

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने जून 2024 में दिये गये एक अंतरिम आदेश में संशोधन किया, जिसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस को टुडू के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका गया था. अदालत ने कहा कि जिन परिस्थितियों की वजह से पूर्व में राहत दी गयी थी, अब वैसी स्थिति नहीं है. इसलिए जांच एजेंसी को मामले पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है.

कोर्ट की अनुमति के बिना दंडात्मक कार्रवाई नहीं

हाईकोर्ट ने हालांकि निर्देश दिया कि अदालत की अनुमति के बिना टुडू के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाये, बशर्ते वह जांच में सहयोग करें. अदालत ने कहा कि यह सुरक्षा 12 अक्टूबर तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी. एकल पीठ ने पुलिस को जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया.

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गड़बेता में टुडू पर टीएमसी ने किया था हमला

टुडू का पक्ष रखने के लिए पेश हुए अधिवक्ता मयूख मुखर्जी ने दलील दी कि भाजपा नेता घटना के समय झारग्राम से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार थे. उन पर पश्चिम मेदिनीपुर जिले के गड़बेता में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला किया था.

भाजपा नेता पर लगाये गये निराधार आरोप : वकील

उन्होंने कहा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक जवान की शिकायत पर गड़बेटा थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. कार्रवाई करने की जगह टूडू के खिलाफ हत्या की कोशिश तथा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसे ‘निराधार’ आरोपों में मामला दर्ज कर लिया.

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बिनपुर से विधायक चुने गये हैं प्रणत टुडू

जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि 3 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान करने और मतगणना एवं परिणाम आने के समय मौजूदगी के दो कारणों के अधार पर टुडू को अंतरिम राहत दी गयी थी. अब उक्त दोनों वजह समाप्त हो चुकी है. इसलिए पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए पुलिस को जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है. टुडू इस साल की शुरुआत में पश्चिम मेदिनीपुर जिले की बिनपुर सीट से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे.


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