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दहेज प्रताड़ना, हत्या मामले में तीन आरोपी दोषी करार
सास, ससुर, जेठानी के सजा की घोषणा होगी आज, जेठ फरार घोषित मृतका का ससुराल था आसनसोल साउथ थाना के मोहिशीला खजूर तला में आसनसोल. आसनसोल न्यायालय के अतिरिक्त जिला जज (प्रथम) न्यायाधीश मुकुल कुमार कुंडू ने विवाहिता को जलाकर मारने तथा दहेज के लिये प्रताड़ित करने से संबंधित मामले में आरोपी ससुर परमेश्वर सिंह, […]
सास, ससुर, जेठानी के सजा की घोषणा होगी आज, जेठ फरार घोषित
मृतका का ससुराल था आसनसोल साउथ थाना के मोहिशीला खजूर तला में
आसनसोल. आसनसोल न्यायालय के अतिरिक्त जिला जज (प्रथम) न्यायाधीश मुकुल कुमार कुंडू ने विवाहिता को जलाकर मारने तथा दहेज के लिये प्रताड़ित करने से संबंधित मामले में आरोपी ससुर परमेश्वर सिंह, आरोपी सास महारागिया देवी तथा आरोपी जेठानी सुनीता देवी (मोहिशिला खजूर तला निवासी) को सुनवाई के बाद सोमवार को दोषी करार दिया. तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया. उन्हें मंगलवार को सजा सुनायी जायेगी.
कोर्ट सूत्रों के अनुसार 13 वर्ष पहले रानीगंज थाना इलाके के बल्लभपुर निवासी राजाराम कोयरी की पुत्री गंगा देवी सिंह की शादी आसनसोल मोहिशीला खजूर तला निवासी परमेश्वर सिंह के छोटे पुत्र ललित नारायण सिंह के साथ हुयी थी. शादी के कुछ दिन के बाद से ही विवाहिता को प्राय: प्रताड़ित किया जाने लगा. कुछ समय बाद विवाहिता गंगा देवी सिंह तथा ललित नारायण सिंह परिवार से अलग होकर घर के दूसरे हिस्से में रहने लगे.
कुछ दिन के बाद बीते 17 मई, 2015 को ससुराल के दूसरी हिस्से में बसे घर को रिपेयरिंग करने को लेकर जब घर का कार्य किया जाना था उसी क्रम में विवाहिता के ससुराल वाले ने दो हजार रुपया की मांग करने लगे. मांग नहीं पूरा करने पर पीड़िता विवाहिता को घर में ले जाकर ससुराल वालों द्वारा किरासनतेल से जला दिया गया. उसे आसनसोल अस्पताल में भरती कराया गया बाद में उसे गंभीर अवस्था में दुर्गापुर स्थित गौरीदेवी अस्पताल में भरती कराया गया जहां पर उसकी मौत हो गयी. उसके बाद मृतका के पिता राजा राम कोयरी ने आसनसोल दक्षिण थाना में लिखित शिकायत दर्ज करायी थी जिसमें अपना दामाद को छोड़कर चारों आरोपी के खिलाफ उनके बेटी की हत्या करने की आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. जिसमें आरोपी जेठ जनार्दन सिंह फरार घोषित है.
बाकि तीन आरोपी ससुर आरोपी परमेश्वर सिंह , सास आरोपी महारगीया देवी तथा जेठानी आरोपी सुनीता देवी है. उक्त मामले में विवाहिता ने अपनी मौत के पहले डॉक्टर को अपना बयान दर्ज कराया था. जिसमें ससुराल वालों को उसे किरासन तेल से जलाकर घायल करने की बात कही थी. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता स्वराज चटर्जी ने बताया कि उक्त मामले में मृतका गंगा देवी सिह के परिजनों ने भी आरोपियों के पक्ष में गवाही दी. परंतु चिकित्सक को दिये गये बयान तथा अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता के आग्रह और प्रयास से उक्त मामले में आरोपियों को सोमवार को दोषी प्रमाणित होने पर उसे खचाखच भरी अदालत में न्यायिक हिरासत में लिया गया.
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