79 उद्योगपतियों, व्यवसायियों को दिया पानी चोरी का नोटिस

Updated at : 14 Aug 2019 1:41 AM (IST)
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79 उद्योगपतियों, व्यवसायियों को दिया पानी चोरी का नोटिस

कार्रवाई : जिला प्रशासन, पीएचइडी के कड़े रूख से महकमा के व्यवसायियों में हड़कंप पीएचइडी की पाइप लाइन से वर्षों से लिया गया है अवैध कमर्शियल कनेक्शन नोटिस लेने से आरोपी कर रहे हैं इंकार, संस्थान के दरवाजों पर साटे जा रहे पत्र जुर्माना के साथ-साथ क्रिमिनल और सिविल प्राथमिकी दर्ज करने का है प्रावधान […]

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कार्रवाई : जिला प्रशासन, पीएचइडी के कड़े रूख से महकमा के व्यवसायियों में हड़कंप

पीएचइडी की पाइप लाइन से वर्षों से लिया गया है अवैध कमर्शियल कनेक्शन
नोटिस लेने से आरोपी कर रहे हैं इंकार, संस्थान के दरवाजों पर साटे जा रहे पत्र
जुर्माना के साथ-साथ क्रिमिनल और सिविल प्राथमिकी दर्ज करने का है प्रावधान
जिलाशासक शशांक सेठी के निर्देश पर शुरू की गयी है कार्रवाई, महीनों पहले सर्वे
कारखाना, होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, स्कूल, कमर्शियल कम्प्लेक्स भी है शामिल
आसनसोल : लोक स्वास्थ्य व अभियंत्रम विभाग (पीएचईडी) की वाटर सप्लाई पाइप लाइन से अवैध कमर्शियल कनेक्शन लेने के मामले में आसनसोल महकमा के 79 उद्योगपतियों और व्यवसायियों को विभाग के कार्यकारी अभियंता (आसनसोल मेकेनिकल डिवीजन) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया. सात दिन में जबाब मांगा गया कि पानी चोरी के अपराध में जुर्माना और कानूनी कार्यवाई क्यों न की जाये?
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह नोटिस कोई भी नहीं ले रहा है. अधिकारी यह नोटिस उनके दरवाजे पर चिपका दे रहे है. जिलाशासक शशांक सेठी ने बताया कि इस मामले में जुर्माना वसूलने के साथ ही क्रिमिनल और सिविल दोनों ही प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. जिला से सैकड़ो और भी इस प्रकार के मामले हैं जिनकी सूची तैयार की जा रही है. अगले सप्ताह तक उन्हें भी नोटिस भेजना शुरू किया जायेगा.
पीएचईडी की पानी चोरी का मामला जिले में वर्षों से चल रहा है. जिलाशासक के निर्देश पर पीएचईडी ने अबैध कमर्शियल कनेक्शन लेने वालों की सूची तैयार करने का कार्य आरंभ किया. प्रथम चरण में आसनसोल चित्तरंजन रोड में रूपनारायणपुर से नियामतपुर न्यू रोड, आसनसोल कुल्टी रोड में कुल्टी से बीएनआर मोड़ तक अबैध कमर्शियल कनेक्शन लेने वालों की सूची तैयार की गयी. जिसमें कारखाना, होटल, रेस्टुरेंट, पेट्रोल पंप, स्कूल, कमर्शियल कम्प्लेक्स आदि शामिल है. देंदुआ से रूपनारायणपुर तक चार, गोपालपुर से बीएनआर मोड़ तक दस, न्यू रोड से कुल्टी तक 25, चलबलपुर से नियामतपुर तक 39 और एथोड़ा में एक कुल 79 लोगों को पानी चोरी के मामले में नोटिस भेजा जा रहा है.
नोटिस में लिखा गया कि पानी चोरी एक अपराध है.
इसमें सिविल और क्रिमिनल के तहत कानूनी प्रक्रिया अपनाने के साथ जुर्माना का प्रावधान है. पानी के अबैध कनेक्शन लेने से पानी वितरण प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है. बैध कनेक्शन लेने वालों को पानी देने में बाधा उत्पन्न हो रही है. ऐसे में पानी का अबैध कमर्शियल कनेक्शन लेने पर कानूनी कार्यवाई क्यों न की जाये? सात दिन में इसका जवाब मांगा गया है.
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