तालाब, अपने घर पर करते थे अपराध, आतंकित पीड़िता थी मौन
पीड़िता की मां ने देखा आपत्तिजनक स्थिति में, पूछताछ में खुलासा
गांव की बैठक में आरोपियों ने स्वीकारा अपराध, निकालीगयी परेड
घटनाक्रम वायरल होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार, लियारिमांड पर
पीड़िता की करायी गयी मेडिकल जांच, मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कलमबंद
रूपनारायणपुर : रूपनारायणपुर. सालानपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत खुदिका गांव के कामारपाड़ा निवासी भवदेव माजी (61), जीवन दास (51), दीपक माजी उर्फ गुंडा (44) और मिलन माजी (40) को स्थानीय थाना पुलिस ने गांव की ही कक्षा छह की 12 वर्षीय छात्रा को डरा-धमकाकर लगातार तीन माह तक दुष्कर्म किये जाने के आरोप में शुक्रवार की रात को गिरफ्तार किया. पीड़िता की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई. सालानपुर थाना कांड संख्या 100/19 में आरोपियों पर आईपीसी की धारा 376, 506 और पोक्सो एक्ट के सेक्शन 6, 4, 8, 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस जांच अधिकारी ने चारों आरोपियों को शनिवार को आसनसोल जिला अदालत में सीजेएम के समक्ष पेश किया गया. जांच अधिकारी कल्याणेश्वरी फांड़ी के प्रभारी अमर दास ने मामले में आरोपियों से पूछताछ कर जरूर साक्ष्य जुटाने का हवाला देकर सात दिन की रिमांड की मांग की. सीजेएम प्रभारी नीलांजना बनर्जी ने अपील मंजूर कर ली. पीड़िता की मेडिकल जांच हुई और सीआरपीसी की 164 धारा के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज हुआ. रिमांड अवधि में आरोपियों के खिलाफ साइंटिफिक एविडेन्स के साथ अन्य साक्ष्य जुटाकर पुलिस मामले को कस्टडी ट्रॉयल में ले जाने के कार्य करने में जुट गई है.