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नामांकन पत्र की जांच, वापसी पर निर्णय आज

Updated at : 22 Jun 2019 2:23 AM (IST)
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नामांकन पत्र की जांच, वापसी पर निर्णय आज

वर्ष 2018-20 की कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी पिछले वर्ष चुनाव अधिकारी सहयोगियों संग बैठक करेंगे, तय करेंगे कार्यक्रम की रूपरेखा आसनसोल : पिछले सवा साल से लटके आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के दो वर्षीय कार्यकारिणी चुनाव के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है. चुनाव प्रक्रिया पर कोर्ट के द्वारा लगे स्थगन […]

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वर्ष 2018-20 की कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी पिछले वर्ष

चुनाव अधिकारी सहयोगियों संग बैठक करेंगे, तय करेंगे कार्यक्रम की रूपरेखा
आसनसोल : पिछले सवा साल से लटके आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के दो वर्षीय कार्यकारिणी चुनाव के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है. चुनाव प्रक्रिया पर कोर्ट के द्वारा लगे स्थगन से संबंधित याचिका याचिकाकर्त्ता सह पूर्व सचिव शंभूनाथ झा ने विना शर्त्त वापस ले ली. चुनाव अधिकारी सह वरीय सलाहकार रामनाथ यादव ने कहा कि शनिवार को सहयोगी चुनाव अधिकारी सतीश सेठ तथा गौरी शंकर अग्रवाल के साथ विचार-विमर्श के बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जायेगी.
क्या है पूरा मामला
सनद रहे कि वित्तीय वर्ष 2018-20 के लिए चेंबर की कार्यकारिणी के लिए चुनाव प्रक्रिया पिछले वर्ष फरवरी माह में शुरू हुई थी. ताकि मई से नई कमेटी सक्रिय हो सके. अध्यक्ष तथा सचिव सहित विभिन्न पदों के लिए नामांकन भी हो गये थे. पूर्व सचिव श्री झा ने भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की मांग की.
लेकिन चुनाव अधिकारी ने इस आधार पर उन्हें चुनाव में भागीदारी से रोक दिया कि उनकी सदस्यता निलंबित है. चेंबर कार्यकारिणी जब तक उनका निलंबन वापस नहीं ले लेती, तबतक वे चुनाव में भाग नहीं ले सकते. इसके बाद श्री झा ने आसनसोल कोर्ट में चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर दी. कोर्ट ने बीते आठ मार्च, 2018 को चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी. उस समय विभिन्न पदों के लिए नामांकन हो चुके थे, लेकिन नामांकन पत्रों की जांच नहीं हुई थी.
बिना शर्त्त वापस ली याचिका
याचिकाकर्त्ता श्री झा ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया बंद हो गई. पुरानी कमेटी ही कार्य करने लगी. लेकिन चेंबर की गतिविधियां पूरी तरह से समाप्त हो गई. इसके कारण उन्हें खराब लग रहा था. इसके बाद कई सहयोगियों से विभिन्न स्तरों पर उनकी बात हुई तथा उन्होंने चेंबर के हित में बिना शर्त्त याचिका वापस लेने का निर्णय लिया. उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली. अब पदाधिकारियों को तय करना है कि भविष्य कैसा होगा? उन्होंने कोर्ट से अभिप्रमाणित प्रति भी चेंबर को सौंप दी है.
चेंबर अध्यक्ष ने की इसकी पुष्टि
चेंबर अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने कहा कि याचिकाकर्त्ता श्री झा ने अपनी याचिका वापस ले ली है. इसके बाद चुनाव प्रक्रिया पर कोर्ट की लगी रोक हट गई है. इसकी आधिकारिक जानकारी चेंबर ने चुनाव अधिकारी श्री यादव को दे दी है. श्री यादव को चुनाव प्रक्रिया आगे ले जानी है. दो वर्षीय कार्यकारिणी की एक वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है. चुनाव अधिकारी को यथाशीघ्र चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.
जांच, नाम वापसी पर निर्णय होगा आज चुनाव अधिकारी श्री यादव ने कहा कि याचिका वापसी की आधिकारिक सूचना दस्तावेज के साथ उन्हें मिल गई है. वे अपने सहयोगी श्री सेठ तथा श्री अग्रवाल के साथ शनिवार को बैठक करेंगे, इसमें नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी तथा जरूरत पड़ने पर चुनाव के कार्यक्रमों पर निर्णय लिया जायेगा.
उन्होंने कहा कि आठ मार्च को रोक लगी थी. अध्यक्ष पद के लिए सुब्रत दत्ता तथा ओम बागड़िया ने नामांकन किया था. श्री झा के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने बिना शर्त्त वापस ली है. चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के कारण उनके निलंबन के बारे में अगली कमेटी ही निर्णय लेगी. फिलहाल इस चुनाव में उनकी भागीदारी नहीं हो सकेगी.
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