आसनसोल : कैटरिंग व्यवसायी राणा बनर्जी हत्याकांड में साक्ष्य तलाशने की कवायद

Updated at : 12 Feb 2019 12:57 AM (IST)
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आसनसोल :  कैटरिंग व्यवसायी राणा बनर्जी हत्याकांड में साक्ष्य तलाशने की कवायद

आसनसोल : केटरिंग व्यवसायी राणा बनर्जी हत्या कांड में आरोपी कृष्णेन्दू मुखर्जी की संलिप्तता के पुख्ता सबूत जुटाने के क्रम में सोमवार को हीरापुर थाना पुलिस ने पुलिस रिमांड में रहे आरोपी को साथ लेकर कोर्ट मोड़ स्थित उसके आवास डॉली लॉज और गैलेक्सी मॉल के पांचवे फ्लोर में स्थित होटल फर्न में जांच अभियान […]

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आसनसोल : केटरिंग व्यवसायी राणा बनर्जी हत्या कांड में आरोपी कृष्णेन्दू मुखर्जी की संलिप्तता के पुख्ता सबूत जुटाने के क्रम में सोमवार को हीरापुर थाना पुलिस ने पुलिस रिमांड में रहे आरोपी को साथ लेकर कोर्ट मोड़ स्थित उसके आवास डॉली लॉज और गैलेक्सी मॉल के पांचवे फ्लोर में स्थित होटल फर्न में जांच अभियान चलाया.

सूत्रों के अनुसार इसी होटल में बैठकर आरोपी ने हत्याकांड की योजना बनायी थी, जिसकी पुख्ता सबूत हासिल करने के लिए यहां जांच अभियान चलाया गया.

आरोपी द्वारा अपनी जमानत को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील पर सोमवार को सुनवाई के बाद अदालत ने इसे निष्पादित कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय में इस अपील का कोई औचित्य नहीं रहा. चार दिन की पुलिस कस्टडी समाप्त होने पर मंगलवार को पुलिस उसे सीजीएम कोर्ट में पेश करेगी.

इस दिन दो अन्य मामलों में पुलिस उसके खिलाफ सोन अरेस्ट की अपील कर पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है. आरोपी ने चार अन्य मामलों में जमानत की शर्त पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की अपील उच्च न्यायालय में दाखिल की है. जिसपर सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं हुयी है.

राणा बनर्जी हत्याकांड में हीरापुर थाना में दर्ज कांड संख्या 346/2017 में आईपीसी की धारा 302/201/326/307/34, 120बी तथा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. आरोप पत्र में पुलिस ने सात लोगों को आरोपी बनाया है. जिसमें कृष्णेन्दू मुखर्जी भी शामिल है. कांड में पांच आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.
दो आरोपी के गिरफ्तार न होने की सूरत में पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्ज शीट अदालत में दायर की. जिसके आधार पर कस्टडी ट्रायल की प्रक्रिया आरम्भ हुयी है. इस बीच आरोपी कृष्णेन्दू ने सर्वोच्च न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी. जिसपर अदालत ने उसे आठ फरवरी, 2019 तक ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्णय दिया. इस निर्णय के आधार पर उसने सरेंडर किया. पुलिस ने 14 दिन की रिमांड की अपील की. अदालत ने चार दिन का रिमांड मंजूर की थी.
होटल फर्न और डॉली लॉज में हुयी जांच
चार दिन की पुलिस रिमांड के दौरान तीसरे दिन सोमवार को पुलिस ने उसे साथ लेकर उसके आवास डोली लॉज और होटल फर्न में जांच अभियान चलाया. पहले उसके आवास पर जांच की गई. उसके बाद गैलेक्सी मॉल में स्थित होटल फर्न में लाया गया. होटल के अधिकारी और कर्मियों से पूछताछ की गयी. आरोपी इस होटल में नियमित आता था. पुलिस के अनुसार संभवत: राणा बनर्जी की हत्या की योजना इसी होटल में बैठकर बनायी गयी थी. जिसकी पुख्ता सबूत जुटाने का प्रयास हो रहा है.
दो मामलों में हो सकता सोन अरेस्ट
मंगलवार को रिमांड की अवधि समाप्त होने पर पुलिस उसे सीजीएम अदालत में पेश करेगी तथा अन्य दो मामलों में सोन अरेस्ट की अपील कर सकती है. उसके खिलाफ कुल आठ मामलों में अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. जिसमें एक मामले में उसने सरेंडर किया है. छह मामलों में उसे उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिली थी. लेकिन वह शर्त पूरा नहीं कर पाया.
दो मामले हीरापुर थाना क्षेत्र इलाके में भारी मात्रा में देशी, विदेशी हथियार और कारतूस बरामद में दर्ज हीरापुर थाना कांड संख्या 350/2017 और मुखर्जी लॉज के मालिक कृष्णकांत शर्मा की पत्नी और बेटी के सिर पर रिवाल्वर सटाकर संपत्ति लिखाने में दर्ज कांड संख्या 22/2018 में जमानत के लिए शर्त की समय सीमा बढ़ाने के लिए जिला अदालत में कई गयी अपील खारिज होने के बाद पुलिस इन दो मामलों में मंगलवार को सोन अरेस्ट डालकर रिमांड की अपील कर सकती है. संभावना है रिमांड अवधि में उसके पास से भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हो सकती है.
चार मामलों में जमानत बढ़ाने की अपील
सेल आईएसपी में रंगदारी को लेकर रिभु बोस द्वारा दायर शिकायत को वापस लेने के लिए उसके घर पर जाकर जान से मारने धमकी देने और घर पर फायरिंग करने को लेकर दर्ज दो मामले हीरापुर थाना कांड संख्या 14/2018 तथा 15/2018 में, प्रयाग यादव के बेटे व भतीजे का अपहरण कर जबरन उसकी फ्लैट रजिस्ट्री कराने व जमीन पर कब्जा करने के मामले में दर्ज हीरापुर थाना कांड संख्या 16/2018 में और दुर्गापूजा के नाम पर तीन लाख रुपया चंदा न देने पर प्रयाग यादव के भतीजे को अपने ऑफिस में बुलाकर मार पीटकर बोलेरो गाड़ी छीनने के मामले में दर्ज हीरापुर थाना कांड संख्या 19/2018 में आरोपी की उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिली थी.
निर्धारित शर्त पूरा नहीं हुआ. इन चार जमानतों में शर्त पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील की है. यह अपील अभी भी लिस्टिंग नहीं हुई है.
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