आसनसोल : कृष्णेन्दू मुखर्जी कल कोर्ट में सरेंडर करेगा, राणा बनर्जी हत्याकांड के पुलिस जांच अधिकारी को भी सूचना, तैयारी शुरू

Updated at : 07 Feb 2019 6:22 AM (IST)
विज्ञापन
आसनसोल : कृष्णेन्दू मुखर्जी कल कोर्ट में सरेंडर करेगा, राणा बनर्जी हत्याकांड के पुलिस जांच अधिकारी को भी सूचना, तैयारी शुरू

आसनसोल : केटेरर राणा बनर्जी हत्याकांड में वारंटी कृष्णेन्दू मुखर्जी आठ फरवरी को आसनसोल जिला अदालत के एडीजे स्पेशल कोर्ट (ट्रायल कोर्ट) में सरेंडर करेगा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में उसने सरेंडर करने की सूचना 48 घंटे पहले बुधवार को जिला अदालत की लोक अभियोजक (पीपी) सरोज चटर्जी को अपने अधिवक्ता के माध्यम […]

विज्ञापन

आसनसोल : केटेरर राणा बनर्जी हत्याकांड में वारंटी कृष्णेन्दू मुखर्जी आठ फरवरी को आसनसोल जिला अदालत के एडीजे स्पेशल कोर्ट (ट्रायल कोर्ट) में सरेंडर करेगा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में उसने सरेंडर करने की सूचना 48 घंटे पहले बुधवार को जिला अदालत की लोक अभियोजक (पीपी) सरोज चटर्जी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दी है.

सुश्री चटर्जी ने इसकी आधिकारिक जानकारी हीरापुर के अवर निरीक्षक सह हत्याकांड के जांच अधिकारी सरोज पति को दे दी है. पुलिस ने अपने स्तर से इसकी तैयारी शुरू कर दी है.

हीरापुर थाना कांड संख्या 346/2017 तिथि 17 नवंबर, 2017, राणा बनर्जी हत्या में आरोपी कृष्णेन्दू मुखर्जी ने जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की थी. जिसपर 23 जनवरी, 2019 को पहली सुनवाई की. इसके बाद दूसरी सुनवआई 31 जनवरी को हुई. अदालत ने आरोपी को आठ फरवरी तक ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने को कहा. कृष्णेन्दू का मामला लड़ रहे फॉक्स एंड मण्डल ग्रुप के अधिवक्ताओं ने अपने मुवक्किल को पुलिस खतरा बताया.
जिसपर राज्य सरकार के काउंसिल ने कहा कि पुलिस की ओर से उसे हर सम्भव सुरक्षा मुहैया करायी जायेगी. जिसपर अदालत ने निर्णय दिया कि आत्मसमर्पण के 48 घंटे पूर्व इसकी सूचना कांड के जांच अधिकारी को मुहैया करनी होगी. इसी निर्णय के आधार पर बुधवार को जिला अदालत में कृष्णेन्दू के अधिवक्ता ने पीपी श्री चटर्जी को आधिकारिक सूचना देते हुए बताया कि उसका मुवक्किल आठ फरवरी को अदालत में आत्मसमर्पण करेगा. पीपी के जरिये इसकी आधिकारिक सूचना जांच अधिकारी अवर निरीक्षक श्री पति को दी गयी.
क्या है घटना
राणा बनर्जी हत्याकांड में हीरापुर थाना कांड संख्या 346/17 में पुलिस ने आईपीसी की धारा 302,201,326,307,34, 120 बी और 25/27 आर्म्स एक्ट में तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले कुल सात नामजद आरोपी है. जिसमें से पांच आरोपी न्यायिक हिरासत में और दो आरोपी फरार है. जिसमें कृष्णेन्दू मुखर्जी और रितेन बसाक ऊर्फ फूफा शामिल है. अदालत ने इस मामले में पुलिस द्वारा पेश साक्ष्यों के आधार पर कस्टडी ट्रायल की दी तिथियां 13 फरवरी और 18 फरवरी 2018 दे दी है.
ऐसे में कृष्णेन्दू अपनी जमानत के लिए लगातार प्रयास करते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया. वहां से मिले निर्देश के बाद वह आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola