कोलकाता: आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र ने 2014-15 के लिए लोक लुभावन बजट पेश किया है. राज्य सरकार ने इस बार किसी प्रकार के कर में कोई वृद्धि नहीं की है, बल्कि प्रोफेशनल टैक्स व स्टैंप ड्यूटी को राज्य सरकार ने कम कर दिया है. रियल एस्टेट उद्योग की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने यहां के स्टैंप ड्यूटी में एक फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है.
राज्य सरकार द्वारा स्टैंप डय़ूटी में छूट देने के प्रस्ताव से अब घर व फ्लैट सस्ता हो जायेगा. 25 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली प्रोपर्टी पर राज्य सरकार की ओर से एक फीसदी अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी ली जाती है. इस राशि की मात्र को राज्य सरकार ने बढ़ा कर 30 लाख रुपये कर दी है. इसके साथ ही 30 लाख रुपये तक कीमत वाली प्रोपर्टी के लिए राज्य सरकार सात फीसदी स्टैंप ड्यूटी लेती थी, इसे कम करके छह फीसदी कर दिया गया है. इसके साथ मोर्टगेज लोन पर भी राज्य सरकार ने रियायत देने का फैसला किया है. किसी भी संपत्ति पर दूसरी बार मोर्टगेज लोन लेने पर चार फीसदी स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब से एक लाख रुपये तक के दूसरे मोर्टगेज लोन पर किसी प्रकार की स्टैंप ड्यूटी नहीं ली जायेगी. इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ई-स्टैंपिंग सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है, जिसे आगामी एक वर्ष के अंदर सभी 246 रजिस्ट्रेशन कार्यालय में लागू किया जायेगा.
प्रोफेशनल टैक्स का दायरा बढ़ा: प्रोफेशनल टैक्स के दायरे को 7000 रुपये से बढ़ा कर 8500 रुपये कर दिया गया है. अर्थात् एक लाख रुपये वार्षिक आमदनी करनेवाले लोगों को अब किसी प्रकार का कर नहीं चुकाना होगा. इसके साथ ही राज्य सरकार ने यहां के विभिन्न क्षेत्रों में प्रोफेशनल के लिए भी कर में छूट देने का फैसला किया है. पहले 18,000 रुपये वार्षिक कुल आमदनी करनेवाले को प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इसकी मात्र को अब बढ़ाते हुए 60 हजार रुपये कर दिया गया है. अर्थात् 60 हजार रुपये तक कुल वार्षिक आमदनी करनेवाले को किसी प्रकार का प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना होगा. इसके साथ ही छोटे उद्यमी अर्थात् पांच लाख रुपये तक वार्षिक कारोबार करनेवाले उद्यमियों को कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना होगा.
वैट प्रक्रिया को और सरल करने पर जोर : वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल करने के लिए राज्य सरकार ने नया सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है. इसके माध्यम से लोग स्वयं ही वैट के लिए पंजीकरण करा पायेंगे. इसके साथ ही वैट पंजीकरण के समय न्यूनतम 50 हजार रुपये के सेल इंवॉयस जमा करने के नियम को भी हटा दिया गया है. अब पंजीकरण के समय यह इंवॉयस जरूरी नहीं होगा. इसके साथ ही राज्य में मैनुफैरिंग यूनिटों के विकास के लिए राज्य सरकार ने पुराने प्लांट व मशीनरी के लिए इंपुट टैक्स क्रेडिट शुरू करने का फैसला किया है. इसके अलावा सभी डीलरों को इंटर-स्टेट्स सेल्स पर प्रि-एसेसमेंट रिफंड दिया जायेगा, इससे यहां के निर्माणकर्ताओं को काफी लाभ होगा.
सिलीगुड़ी में स्थापित होगा एप्पेलेट एंड रिविजनल बोर्ड : उत्तर बंगाल के लोगों की सहुलियत के लिए राज्य सरकार ने सिलीगुड़ी में एप्पेलेट एंड रिविजनल बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है, इससे अब उत्तर बंगाल में स्थित छह जिले के लोगों को इससे संबंधित मामलों के लिए कोलकाता आने की जरूरत नहीं होगी.
बड़े टैक्स-पेइंग डीलरों के लिए अलग यूनिट : राज्य के बड़े टैक्स-भुगतान करनेवाले डीलरों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने अलग से वृहद टैक्स पेयर यूनिट स्थापित करने का फैसला किया है. इसके तहत यहां एकल नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, जहां कारोबारी एक जगह पर ही वैट, सेल्स टैक्स, सीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स व एंट्री टैक्स जमा और इसके बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.
महिलाओं के लिए विशेष छूट : राज्य सरकार ने महिलाओं के विभिन्न उत्पादों पर विशेष छूट देने का फैसला किया है. 25 रुपये तक के सैनिटरी नैपकिन, हेयर बैंड, हेयर क्लिप के लिए लगनेवाले कर को 14.5 फीसदी से कम करके पांच फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा एलपीजी स्टोव की कीमत किसी भी सूरत में 1000 रुपये से अधिक नहीं होगी.
आर्थिक समीक्षा में विकास का दावा : विधानसभा में पेश किये गये आर्थिक समीक्षा 2013-14 में विभिन्न क्षेत्रों में विकास का दावा किया गया है. राज्य सकल घरेलू उत्पाद की दर 7.71 फीसदी रही, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 4.9 फीसदी है. इसके साथ ही योगदान, निर्माण, कृषि व सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर में ज्यादा विकास हुआ है. राज्य के लोगों को प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है. इसके साथ ही रोजगार सृजन में भी सफलता हासिल की गयी है.