कोलकाता: सारधा ग्रुप चिटफंड घोटाला मामले में 23 नवंबर से गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के निलंबित राज्य सभा के सांसद कुणाल घोष को उनके खिलाफ दाखिल कई मामलों में से पहले मामले में शुक्रवार को जमानत मिल गयी.
विधाननगर कोर्ट ने उन्हें 34 नंबर मामले में जमानत दी. इस संबंध में विधाननगर पुलिस कमिश्नर के खुफिया विभाग के उपायुक्त अर्णब घोष ने बताया कि यह मामला ‘ब्रॉडकास्ट वल्र्डवाइड’ कंपनी के महाप्रबंधक के शिकायत से संबंधित है. यह मामला घोष के खिलाफ विधाननगर के इलेक्ट्रानिक कांप्लेक्स थाने में दाखिल किया गया था, जिसके बाद पत्रकार से नेता बने घोष को विधाननगर की पुलिस ने गिरफ्तार किया था. सारधा ग्रुप की मीडिया इकाई के प्रमुख कुणाल घोष फिलहाल बारासात थाने के हिरासत में हैं, इसलिए उन्हें शुक्रवार को विधाननगर एसीजेएम कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका.
अदालत ने धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उनके बयान दर्ज कराने की तारीख 27 दिसंबर तक बढ़ा दी. अर्णब घोष ने बताया कि मामले की जांच कर रही विधाननगर पुलिस ने घोष के खिलाफ आइपीसी के चार धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है. हालांकि विभिन्न जिला कोर्ट में उनके विरुद्ध अभी भी काई मामले विचाराधीन है. उन मामले में अभी जमानत नहीं मिली है. इसके वजह से 34 नंबर मूल मामले में जमानत मिलने के बावजूद अभी उन्हें जेल में रहना पड़ेगा. हावड़ा और बारासात कोर्ट में भी उनके विरुद्ध कई मामले दर्ज किये गये हैं.